Income Tax Raid : कब पड़ती है इनकम टैक्स की रेड, कौन सा सामान होता है जब्त, आपके ये हैं अधिकार
My job alarm – आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि आयकर विभाग केवल इनकम पर टैक्स लगाने व कर चोरी रोकने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विभाग के और भी कई काम हैं। देश की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए आयकार विभाग (Income Tax Department) का गठन किया गया है। आमतौर पर आपने आयकार विभाग की रेड (income tax raid) के बारे में सुना होगा लेकिन यह शायद ही जानते होंगे कि ITD की रेड क्या होती है, यह रेड कब डाली जा सकती है और इस दौरान क्या-क्या सामान जब्त किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में नागरिकों के भी अधिकार होते हैं। इस खबर में आप यह पूरी डिटेल जान सकते हैं।
जानिये क्या होती है इनकम टैक्स रेड-
इनकम टैक्स विभाग जब भी कोई रेड करता है तो उससे पहले उन्हें वारेंट को जारी कराना पड़ता है। आयकर की धारा-132 के तहत कोई भी ITD (Income Tax Department ka kya kaam hota hai) अधिकारी किसी व्यक्ति के बिजनस प्लेस या फिर उस व्यक्ति के घर पर छापा मार सकती है। कानून की ओर से रेड डालने के समय को तय नहीं किया गया है और न ही इस बात को लेकर कुछ सुनिश्चित किया गया है कि रेड (Income Tax raid kya hoti hai) कब तक चलेगी। आईटीआर के अधिकारियों के पास ये अधिकार होता है कि उन्हें कहीं पर भी कुछ गड़बड़ लगे तो वो उस सामान को जब्त कर सकते हैं। अधिकारियों के द्वारा पूरे परिसर में तलाशी ली जा सकती है। वहीं रेड के दौरान अधिकारी जानकारी के बारे में पता लगाने के लिए किसी भी ताले को तोड़ सकते हैं। वहीं यह टीम पुलिस की भी सहायता ले सकती है।
टैक्स चोरी करने पर पड़ता है ITD का छापा-
आयकार विभाग की नजर हमेशा उन लोगों पर बनी रहती है तो टैक्स का भुगतान (payment of tax) समय पर नहीं करते हैं। उन लोगों पर भी खास नजर रखी जाती है, जिनकी टैक्स और कमाई में फर्क होता है। इन एजेंसियों को कहीं से खुफिया जानकारी (ITD ki team chapa kyu marti hai) मिलती है कि ये व्यक्ति टैक्स चोरी कर रहा है या काला धन जमा किए बैठा है। ऐसे में विभाग उन लोगों पर किसी भी समय छापा मार सकता है।
इतने दिनों तक जारी रह सकती है रेड-
आयकर विभाग हमेशा एक ऐसे समय (income tax raid) पर छापा मारता है जिस समय किसी व्यक्ति को शक न हो। या यूं कहें कि जब व्यक्ति को उसका अंदाजा ना हो। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को मौके पर पकड़ा जा सकता है। अधिकतर रेड या तो सुबह-सुबह या फिर देर रात मारी जाती हैं। छापा मारने वाली टीम के पास हमेशा एक तलाशी का वारंट भी होता है। ऐसे में जब भी छापा मारा जाता है तो आयकर अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम (income tax officers) मौजूद हो सकती है। आयकार विभाग के साथ पैरा मिलट्री फोर्स के जवान भी हो सकते हैं। रेड के चलने के दिनों के बारे में वैसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन आमतौर पर ये रेड 2-3 दिनों तक भी चल सकती है और इस दौरान घर या दफ्तर में मौजूद लोगों को बिना अधिकारियों की इजाजत के बाहर आने-जाने से रोका जा सकता है।
यह सामान नहीं किया जा सकता जब्त-
इनकम टैक्स विभाग के छापेमार कार्रवाई में जब्त किये जाने वाले सामान अलग-अलग हो सकते हैं। अगर आयकर विभाग की ओर से किसी दुकान या शोरूम में छापा मारा गया हो तो आयकर विभाग (income tax raid) वहां पर रखे सामान को जब्त नहीं कर सकता। यहां पर दस्तावेजों के अलावा रखे पैसों को जब्त किया जा सकता है या फिर दुकान (income tax raid in shop) से जुड़े कागजों को भी जब्त करने का प्रावधान है। अगर दुकान या घर से भारी मात्रा में कैश या सोना या और कुछ मिलता है, जिसको आयकर विभाग को दिखाया तो आईटी डिपार्टमेंट (income tax department)इस सामान को जब्त नहीं कर सकता है।
जानिये क्या हैं व्यक्ति के अधिकार-
छापा मारने से पहले किसी भी अधिकारी को छापा (income tax raid me taxopayer ke adhikar) मारने का वारंट दिखाना होता है। इसके अलावा वे लोग पहचान पत्र को भी दिखा सकते हैं। वहीं अगर घर में कोई महिला मौजूद है तो ITD टीम घर की महिलाओं की तलाशी के लिए महिला कर्मी को ही भेज सकती है। अगर डिपार्टमेंट की ओर से सभी पुरुष ही आए हैं तो वे लोग चाहकर भी महिला (income tax raid right for women) की तलाशी नहीं कर सकते। चाहे अधिकारियों को महिलाओं के कपड़ों में कुछ छुपे होने का शक ही क्यों न हो। आयकर अधिकारी आपको खाना खाने या बच्चों को उनके स्कूल बैग चेक करने के बाद स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं। अगर कोई भी अधिकारी बताए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो उस अधिकारी पर आप कार्रवाई की याचिका दर्ज कर सकते हैं।
इस धारा के तहत होती है छापामारी-
इनकम टैक्स विभाग की ओर से इनकम टैक्स एक्ट (income tax raid act) की धारा 133ए के तहत छापेमारी की जा सकती है। इसके लिए टैक्स सर्वे किसी भी बिजनेस की जगह पर किया जा सकता है। वहीं अगर कंपनी के कोई दस्तावेज घर पर न रखें हो तो उस व्यक्ति के घर में टीम नहीं जा सकती। केवल इतना ही नहीं, इनकम टैक्स (income tax raid ki puri detail) सर्वे सिर्फ बिजनेस वर्किंग डेज में ही किया जा सकता है। साथ ही कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की जब्ती नहीं कर सकता।
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