लोन नहीं भरने वाले हो जाएं सावधान, RBI ने जारी की गाइडलाइन, अब होगा सख्त एक्शन
My job alarm – (RBI On Wilful Defaulter) अगर आप भी बैंक से लोन लेकर अब कर्ज चुकाने से छिपते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढनी चाहिए। क्या आप भी बैंक लोन डिफॉल्टर हैं? बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लोन डिफॉल्टर्स के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए आरबीआई (Wilful Defaulter) की ओर से सभी बैंकों और एनबीएफसी को गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
आरबीआई ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर कोई जांच में विलफुल डिफॉल्टर पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई विलफुल डिफॉल्टर को लेकर कई बार बयान जारी कर चुका है और बैंकों निर्देश भी जारी किए हैं, इस बार आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स पर सख्त एक्शन लेने का मन बना लिया है।
आरबीआई के अनुसार अगर कोई लोन चुकाने से जानबुझकर टल रहा हैं और उसका कर्ज 25 लाख और उससे अधिक हो चुका हैं। आरबीआई ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को 25 लाख (RBI Guideline) रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी गैर-निष्पादित आस्तियां (NPA) खातों में ‘इरादतन चूक’ की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआई का यह निर्देश अब उन छोटे कर्जदाताओं को शिकंजे में लेगा, जो जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते हैं।
कौन है विलफुल डिफॉल्टर?
बैंक एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके किसी व्यक्ति की पहचान करेंगे और उसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में कैटेगराइज करेंगे। निर्देश के अनुसार, इरादतन चूक के सबूतों की जांच एक पहचान समिति करेगी। विलफुल डिफॉल्टर का अर्थ है एक ऐसा कर्जदार या गारंटर जिसने जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया है और उसकी बकाया राशि 25 लाख रुपए से अधिक है।
ऐसे होगी पहचान –
आरबीआई ने इन लोगों की पहचान करने के लिए नए नियम बनाए हैं जिसके तहत बैंक एक विशेष प्रक्रिया का पालन (wilful defaulters definition) करके किसी व्यक्ति की पहचान करेंगे और उसे ‘इरादतन चूककर्ता’ की कैटेगरी में शामिल करेंगे। निर्देश के अनुसार, इरादतन चूक के सबूतों की जांच एक पहचान समिति करेगी।
छह महीने में होगा एक्शन –
आरबीआई के अनुसार यदि आंतरिक शुरुआती जांच में कोई जानबूझकर चूक की बात सामने आती है, तो ऋणदाता खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने के छह महीने के भीतर कर्जदार को इरादतन (RBI master direction) चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। आरबीआई के निर्देश में आगे कहा गया है कि ऋणदाताओं को इस संबंध में एक गैर-भेदभावपूर्ण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त नीति तैयार करनी चाहिए।
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