Tax Dedline: इस साल के पहले महीने में ही निपटा लें ये जरूरी काम, डेडलाइन से चुक गए तो भुगतना पडेगा जुर्माना

My job alarm – (january 2025 calendar) नए साल की शुरुआत के साथ टैक्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण कामों को सही समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। अगर आप निर्धारित तारीख से पहले अपने टैक्स से संबंधित कार्यों को (tax news) नहीं निपटाते हैं, तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, टीडीएस जमा करने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या अन्य करदाताओं के लिए तय की गई अंतिम तिथि को ध्यान में रखना जरूरी है।

अगर आप समय से पहले या आखिरी तारीख तक इन कार्यों को पूरा नहीं करते हैं, तो न सिर्फ आपको जुर्माना भरना पड़ (tax calendar) सकता है, बल्कि इसका असर आपकी वित्तीय स्थिति पर भी हो सकता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करें कि सभी टैक्स दस्तावेज़ सही और समय पर जमा किए जाएं ताकि आप पेनाल्टी से बच सकें और अपनी कर जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकें।

पेनाल्टी से बचने के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी इन डेट्स का रखें ध्यान –

7 जनवरी, 2024: यह तारीख दिसंबर 2024 के लिए टीडीएस जमा करने की अंतिम तिथि है। इस तारीख तक (tax deadline) टीडीएस जमा करने पर कई सेक्शंस के तहत छूट मिल सकती है, जैसे कि सेक्शन 194-IB, 194-IA, 194M, और 194S में मिलती हैं। इसके साथ ही, अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए भी टीडीएस जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2024 ही है। इसमें सेक्शन 194D, 192, 194H, और 194A के तहत छूट प्राप्त की जा सकती है। इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए, सुनिश्चित करें कि आप समय पर टीडीएस और अन्य टैक्स से जुड़े कार्यों को पूरा कर लें ताकि जुर्माने से बच सकें।

14 जनवरी 2024 तक, नवंबर 2024 के दौरान सेक्शन 194M, 194-IB, 194-IA, या 194S के तहत टीडीएस सर्टिफिकेट (Deadline for depositing TDS) जारी करने की आखिरी तारीख है। इसलिए, इन सेक्शंस के तहत टीडीएस का सही समय पर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यह तिथि महत्वपूर्ण है। इसे समय से निपटाने के लिए यह तारीख याद रखें।

15 जनवरी 2024 तक, सरकारी दफ्तरों द्वारा फॉर्म 24G जमा करने की अंतिम तिथि है, जिसमें बिना चालान के (Tax Return last date) दिसंबर 2024 के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, फॉर्म नं 15CC जमा करने की भी यही आखिरी तारीख है। इसे समय पर पूरा करने के लिए इस तिथि का ध्यान रखें।

30 जनवरी 2025 तक, 31 दिसंबर 2024 के क्वार्टरली टीसीएस सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा, इनकम टैक्स (Income Tax Update) एक्ट के सेक्शन 194S, 194-IB, 194M और 194-IA के तहत काटे गए टैक्स का चालान पेश करने की भी यही आखिरी तारीख है।

31 जनवरी 2025 तक, दिसंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही के लिए टीडीएस स्टेटमेंट जारी करने की आखिरी तारीख है। इसी के साथ एफडी की ब्याज पर टैक्स की कटौती नहीं करने के लिए रिटर्न फ़ाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 जनवरी है।

यदि करदाता समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं या देरी करते हैं, तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा करने से टैक्स विभाग द्वारा निर्धारित दंड और ब्याज का भुगतान करना होगा, जो समय पर रिटर्न न फाइल करने पर लगाया जाता है।

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