RBI ने बताया- बैंक लॉकर में हुए नुक्सान की भरपाई करेगा बैंक? जानिए बैंक लॉकर की सेफ्टी के नियम
My job alarm – (Bank Locker Rule) देशभर के लाखों लोग बहुमूल्य संपत्ति जैसे सोना, चांदी और कैश को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। देश के लोगों की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, बैंक लॉकर में ग्राहक सिर्फ ज्वेलरी, जरूरी दस्तावेज (Indian Banks) और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकेंगे। बैंक लॉकर तक केवल ग्राहक को एक्सिस मिलेगा, यानी परिवार के लोग या और किसी और को लॉकर खोलने की सुविधा नहीं होगी। RBI के नियम के मुताबिक लॉकर से नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे।
कईं लोगों के मन में ये सवाल आता हैं कि आपका किमती समान यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे बाढ़, भूकंप, दंगा, आतंकवादी हमले, ग्राहक की लापरवाही से चोरी या क्षतिग्रस्त हो (Banks Locker Rule) जाता है तो इसमें किसका नुक्सान होता हैं और कौन भरपाई करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, बैंकिंग यूनिट अपने लॉकर में रखे कीमती सामान के लिए जिम्मेदार नहीं है।
लॉकर का रेंट –
जब कभी आप बैंक लॉकर के लिए अप्लाई कर रहे हों तो लॉकर के लिए पेमेंट फ्रीक्वेंसी और रेंटल चार्ज को अच्छी (Bank Locker) तरह जरूर समझ लें। बैंक की तरफ से लॉकर के रेंट और टाइमली पेमेंट की पॉलिसी भी जरूर समझ लें।
एग्रीमेंट है अहम –
बैंक लॉकर पाने से पहले बैंक के साथ आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है। यह एग्रीमेंट नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में जरूरी शर्तें होती हैं। इसे आपको अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। एग्रीमेंट में लॉकर एक्सेस की प्रक्रिया, एक्सेस टाइम और पहचान होने चाहिए। लॉकर कब तक वैलिड है, यह भी होना चाहिए।
किराये का 100 गुना होगी देनदारी –
अगर आग, चोरी, डकैती, इमारत ढहने या उसके कर्मचारियों की ओर से की गई धोखाधड़ी जैसी घटनाओं की स्थिति में बैंक की देनदारी सुरक्षित जमा लॉकर में सालाना किराये का केवल 100 गुना के (Bank Locker tips) बराबर होगी। यहां भी आपको मिलने वाला मुआवजा बहुत कम है। मान लीजिए अगर सालाना लॉकर शुल्क एक हजार रुपये है तो बैंक केवल एक लाख रुपये देगा, चाहे आपके लॉकर में कितनी भी मूल्यवान संपत्ति हो।
अधिक सावधानी बरतते हैं बैंक –
ग्राहकों की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बैंक ज्यादा सतर्क रहते हैं। हालांकि भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक (Bank Locker rules) आपदाओं के कारण लॉकर सामग्री की क्षति या हानि के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक्सपर्ट के मुताबिक, बैंक की लापरवाही के कारण बैंक दायित्व वहन करता है।
क्यों नहीं होती बैंकों की नुकसान की जिम्मेदारी –
अगर लॉकर में कैश रखते हैं तो ये नियम के खिलाफ होगा और नुकसान पर बैंक कतई जिम्मेदार नहीं होगा। एक रुपया हर्जाना नहीं मिलेगा। अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाती है या उसका (Reserve Bank Of India) दुरुपयोग होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक लॉकर नकदी रखने के लिए नहीं होते हैं, यानी यहां पैसा रखना RBI के नियम के खिलाफ है। ग्राहक अपने लॉकर की कीमत का खुलासा करने के लिए बाध्य भी नहीं होते। ऐसे में मुआवजे के लिए उसकी कीमत लगाना असंभव हो जाता है।
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