RBI Rule : ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद भी खाते से कट गए पैसे तो अब बैंक डेली देगा 100 रुपये पेनाल्टी, जान लें ये नियम

My job alarm – अगर आप ATM से पैसे निकालते समय ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को पैसे भेजते हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो जाने के बावजूद आपके अकाउंट (Bank Account) से पैसे कट जाते हैं। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने कड़े नियम बनाए हैं, ताकि ग्राहकों को उनके कटे हुए पैसे वापस मिल सकें।

RBI के इन नियमों के तहत, यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल (transaction failed) हो जाता है और पैसा आपके खाते से कट जाता है, तो बैंक को एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपका पैसा वापस करना होता है। इस समय सीमा के भीतर रिफंड (refund) नहीं होने पर बैंक को जुर्माना देना पड़ता है। नियम के अनुसार, यदि बैंक समय पर रिफंड नहीं करता है, तो उसे हर दिन 100 रुपए की पेनाल्टी (penalty) भरनी होगी। चलिए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं आरबीआई के इन नियमों के बारे में- 

जान लें RBI का TAT Harmonisation रूल-
RBI ने 20 सितंबर 2019 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT (Turn Around Time) यानी ट्रांजैक्शन के निपटारे का समय तय किया गया। इस नियम के तहत, अगर किसी ट्रांजैक्शन के फेल होने पर बैंक निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहक के अकाउंट (Customer account) से कटे हुए पैसे को रिवर्स नहीं करता, तो बैंक को जुर्माना देना पड़ेगा।

RBI के इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों द्वारा की जाने वाली गलतियां ग्राहकों पर भारी न पड़ें। अगर बैंक देरी करता है, तो उसे जुर्माना रोज़ के हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी देर बैंक रिफंड ba प्रक्रिया में लगाएगा, उतना ही जुर्माना उसे देना होगा।

 

किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल पेनाल्टी की रकम?

ट्रांजैक्शन के नेचर यानी किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उसे देखते हुए बैंक पेनाल्टी देता है. बैंक तभी पेनाल्टी भरेगा, जब ट्रांजैक्शन के फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण था, जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था. अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिवर्सल (Reversal of Transaction) का टाइम पता हो तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके पेनाल्टी मांग सकते हैं.

जानिये कब कब मिलेगा पेनाल्टी का पैसा?

पेनाल्टी तब लगती है जब बैंक किसी ट्रांजैक्शन में देरी करता है या उसे सही तरीके से निपटाता नहीं है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने ATM से पैसे निकाले और आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन कैश (cash) नहीं निकला, तो बैंक को 5 दिनों के भीतर आपके अकाउंट से कटे हुए पैसे वापस करने होंगे। यदि बैंक ऐसा नहीं करता है, तो आपको हर दिन 100 रुपए की पेनाल्टी मिलेगी, जो बैंक को चुकानी पड़ेगी।

कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल होने पर-

इसके अलावा, अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर (card to card tranfer) किया और पैसे आपके अकाउंट से कटने के बावजूद बेनेफिशियरी के अकाउंट में नहीं पहुंचे, तो बैंक को ट्रांजैक्शन वाले दिन (T) और अगले दिन (T+1) के भीतर डेबिट (debit) रिवर्स करना होगा। अगर बैंक इस समय सीमा में पैसे रिवर्स नहीं करता, तो उसे रोजाना 100 रुपए की पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी।

PoS, IMPS ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो-

PoS, Card Transaction, IMPS, UPI में आपके खाते से पैसा कट गया लेकिन दूसरे अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ तो इसके लिए RBI ने T+1 दिन का समय बैंक को दिया है. इस दौरान पैसा न ट्रांसफर होने की सूरत में बैंक पर दूसरे दिन से 100 रुपए की पेनाल्टी लगेगी.

मनी ट्रांजैक्शन फेल होने पर क्या है नियम?

मनी ट्रांजैक्शन फेल होने पर पेनाल्टी के क्या नियम हैं, ये आप विस्तार में पढ़ सकते हैं, इसके लिए यहां क्लिक करें- Harmonisation of Turn Around Time (TAT) and customer compensation for failed transactions using authorised Payment Systems
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