RBI ने सिबिल स्कोर को लेकर बनाए 5 नए नियम, हो गए लागू

My job alarm – (Cibil score new rules) जब भी कोई ग्राहक किसी तरह का लोन लेने के लिए अप्लाई करता है तो बैंक या अन्य लोन देने वाली संस्थाएं सबसे पहले ग्राहक का सिबिल स्कोर (RBI guidelines for cibil score) चेक करते हैं। सिबिल स्कोर चेक किए जाने को लेकर आरबीआई ने 5 नए नियम तय करके इनको लागू भी कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब सिबिल स्कोर चेक (cibil score kaise check kre) किए जाने को लेकर कई तरह की जानकारी ग्राहकों तक पहुंच सकेंगी। आरबीआई ने सिबिल स्कोर चेक करने संबंधी बनाए गए नए नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया है। आइये जानते हैं पांचों नियमों के बारे में।

1- सिबिल चेक करते ही बताना होगा ग्राहक को

आरबीआई ने अपने नए निर्देशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी बैंक या लोन देने वाली संस्था किसी भी ग्राहक की सिबिल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट (credit report) चेक करता है तो इसकी सूचना ग्राहक तक तुरंत पहुंचानी होगी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां इसका पूरा ध्यान रखेंगी। ग्राहक को यह जानकारी एसएमएस या ईमेल से भेजी जाए तो बेहतर है। यह निर्णय आरबीआई ने इसलिए लिया है क्योंकि CIBIL Score को लेकर कई शिकायतें आ रही थीं। इससे ग्राहकों में असंतुष्टि दिखाई दे रही थी।

2- बिना कारण बताए रिक्वेस्ट नहीं होगी रिजेक्ट 

लोन के लिए ग्राहक की ओर से की गई रिक्वेस्ट (loan request kaise bheje)को बैंक या अन्य वित्तीय संस्था बिना कोई कारण बताए मनमर्जी से रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। रिक्वेस्ट की रिजेक्शन का कारण बताकर ग्राहक को संतुष्ट करना जरूरी होगा। लोन देने वाले बैंकों व संस्थाओं को रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए जाने की वजहों की पूरी लिस्ट सभी क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन के साथ साझा करनी होगी, ताकि वे ग्राहक की वित्तीय डिटेल व स्थिति को भी जान सकें।

3- ग्राहकों को देनी होगी ये ऑनलाइन सुविधा

इतना ही नहीं, आरबीआई ने नए निर्देशों (RBI new rules for cibil score)में यह भी कहा है कि लोन देने वाली संस्थाओं को साल में एक बार ग्राहकों को फुल क्रेडिट रिपोर्ट (CIBIL Score Full Report) जानने के लिए ऑनलाइन सुविधा फ्री में मुहैया करानी होगी। इसके लिए क्रेडिट कंपनी अपनी वेबसाइट पर लिंक शेयर करेगी। इससे ग्राहक को खुद का सिबिल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री जानने में मदद मिलेगी।

4- ग्राहक को बताना होगा इस बारे में

किसी भी कारण से लोन लेने वाला अगर डिफॉल्ट (loan default) किया जा रहा है तो इसकी जानकारी लोनधारक को जरूर देनी होगी। इसके बाद ही डिफॉल्ट रिपोर्ट किया जा सकेगा। बैंक या लोन देने वाली वित्तीय संस्थाएं ग्राह को संदेश या मेल के जरिये पूरी जानकारी देंगी। लोन वितरण संस्था को बाकायदा नोडल अफसर रखना होगा, जो क्रेडिट स्कोर (credit score kaise sudharen)से जुड़ी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। नए नियमों के अनुसार अब ग्राह को क्रेडिट ब्यूरो में ग्राहक के डेटा सुधार न होने की वजह भी बतानी होगी।

5- जल्द शिकायत नहीं निपटाई तो देना पड़ेगा जुर्माना

आरबीआई ने नए नियमों में यह भी तय किया है कि अगर ग्राहक की शिकायत का क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (Credit Information Company) व बैंक 30 दिन में निपटारा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। यह 100 रुपये डेली के हिसाब से भुगतना होगा, मतलब 30 दिन से जितने दिन लेट उसी हिसाब से 100 रुपये प्रति दिन का जुर्माना देना होगा।

इस तरह विभाजित होंगे 30 दिन

ये 30 दिन दो वर्गों में विभाजित होंगे। 21 दिन बैंक या लोन देने वाली संस्था को तथा 9 दिन का समय क्रेडिट ब्यूरो के लिए शिकायत का निपटारा करने के लिए मिलेगा। क्रेडिट ब्यूरो (credit bureau)को बैंक शिकायत निपटान की जानकारी नहीं देती है तो जुर्माना बैंक को देना पड़ेगा। दूसरी ओर  बैंक की ओर से सूचना दिए जाने के बाद अगर क्रेडिट ब्यूरो की ओर से 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं किया जाता तो क्रेडिट ब्यूरो जुर्माने का भुगतान करेगी।

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