Property Possession : बिहार में जमीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं, अधिकारियों को सरकार ने दी ऑन द स्पॉट एक्शन की पावर
My job alarm – (Property Possession) बिहार में पुलिस अब जमीन कब्जाने (land grab) वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को निर्देशित किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर गैरकानूनी कब्जा (unlawful possession) करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।
जमीन कब्जे करने वालों पर कार्रवाई करे पुलिस-
दीपक कुमार ने अपने पत्र में जमीन विवादों में पुलिस की लापरवाही पर चिंता जताई है। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से आग्रह किया है कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई हो। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कई बार दबंग और भू-माफिया (land mafia) कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते हैं, जिससे पीड़ितों को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि वह जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करे, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और कानून का राज स्थापित हो।
जमीन कब्जा करने वाले को गिरफ्तार करे पुलिस-
उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।
दीपक कुमार ने कहा कि जमीन विवाद के मामलों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें (weekly meetings) आयोजित की जाती हैं। लेकिन, इन बैठकों में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इन बैठकों को और अधिक प्रभावी बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि जमीन विवाद के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो।
बीएनएस के तहत हो कार्रवाई-
दीपक कुमार ने जताया कि जमीन विवाद (land dispute) के मामलों को अन्य आपराधिक मामलों की तरह गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा होता है। इसीलिए उन्होंने पुलिस से मांग की कि वह ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वे सुरक्षित रह सकें।
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