PF खाताधारक कितने साल की नौकरी के बाद ले सकते हैं पेंशन, जानिए EPFO के नियम

My job alarm – EPF Pension Scheme: कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) की शुरुआत 1995 में हुई, जो एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन (employees pension) की सुविधा प्रदान की जाती है. 

इस स्कीम का लाभ सिर्फ सब्सक्राइबर (subscriber) को नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और नॉमिनी को भी मिल सकता है, जिससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है. यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इसकी पात्रता के मानदंडों को जान लेना चाहिए ताकि आप सही तरीके से इसका उपयोग कर सकें और भविष्य में आर्थिक संकट से बच सकें.

10 साल नौकरी करना है आवश्यक-

ईपीएस पेंशन स्कीम का लाभ केवल उन्हीं ईपीएफओ (EPFO) सब्सक्राइबर को मिलता है, जिन्होंने 10 साल तक नौकरी की हो और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 10 साल तक अपना योगदान दिया हो. इसके साथ ही सब्सक्राइबर की उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो वह खुद ब खुद पेंशन प्राप्त करने का हकदार बन जाता है.

इस तरह कर सकते हैं पेंशन का कैल्कुलेशन-

अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं और ईपीएस स्कीम के जरिए पेंशन का कैलकुलेशन (pension calculation) करना चाहते हैं तो इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं. पेंशन की राशि कुल दो चीजों पर निर्भर करती है. पहला की आपने कुल कितने दिन तक पेंशन स्कीम के लिए अपना योगदान दिया है और रिटायरमेंट से 60 महीने पहले आपकी एवरेज सैलरी कितनी थी.

ईपीएफ की वेबसाइट पर विजिट करके यह चेक करें-

इसके लिए आप सबसे पहले ईपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन सर्विस के विकल्प को चुनें.
आगे ‘‘EDLI & Pension Calculator’ के विकल्प का चुनाव करें.
इस विकल्प को चुनने से पहले कैल्कुलेटर को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में जानें.
इसके बाद आप EDLI & pension calculator में मांगे गए सभी डिटेल्स को दर्ज करके पेंशन की राशि पता कर लें.

उम्र से आता है पेंशन में फर्क-

ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के तहत ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) के लिए सब्सक्राइबर्स (subscribers) को न्यूनतम 10 साल का योगदान आवश्यक है. 20 साल या उससे अधिक योगदान करने पर दो साल का बोनस भी मिलता है. यदि आप 50 से 58 वर्ष की उम्र के बीच रिटायर (retire) होते हैं, तो आपकी पेंशन राशि कम होगी, क्योंकि ब्याज 4 प्रतिशत से कम होगा. वहीं, यदि आप 58 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं, तो 60 वर्ष की आयु तक हर साल 4 प्रतिशत के हिसाब से अधिक पेंशन (pension) प्राप्त होगी.

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