अब लोन नहीं भरने पर परेशान नहीं कर सकेंगे बैंक, RBI ने जारी की गाइडलाइन

My job alarm – (Loan Recovery Laws In India) लोन के बगैर आजकल के समय में अपने सपने पुरे करना आसानी नहीं हैं। इसके चलते बता दें कि जब भी आप लोन लेने का प्लान बनाते हैं तो आपको लोन की ईएमआई भी भरनी पडती हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आर्थिक हालात खराब हो जाते हैं और EMI देने के लिए जेब खाली हो जाती है। ऐसे में रिकवरी एजेंट ग्राहकों को परेशान करते हैं। रिकवरी एजेंट लोन चुकाने के लिए (business loan) लोगों को डरा-धमका कर वसूली करने की कोशिश करते हैं. कई बार तो लोन लेने वाले से मारपीट और घर को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। एजेटों की मनमानी से बचने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ नियम बनाए हैं-

 

आरबीआई भी कर चुका है आगाह –
आपको बता दें कि दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने हाल ही में सभी बैंको को अपने लोन रिकवरी एजेंटो से व्यवहार को सुधारने के लिए कहा था। बैंक लोन (Bank Loan) लेने वाले ग्राहकों को धमकाने, प्रताड़ित करने, निजी डाटा (Personal Data) के दुरुपयोग की घटनाओं को रोकने का प्रयास करने को पहले भी कहा गया है। ग्राहकों को इन समस्याओं का सामना अपने अधिकारों की जानकारी के अभाव में करना पडता हैं। ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। इस बारे में आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक नया सर्कुलर भी जारी किया है।

 

रिकवरी एजेंट की करें शिकायत –
किसी भी ग्राहक को बैंक रिकवरी एजेंट के दुर्व्यवहार से परेशानी हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बल्कि आपके पास इसके खिलाफ अनेकों अधिकार होते हैं जिसे लेकर आपको अलर्ट होना चाहिए। बता दें कि आरबीआई ने इस मामले पर (home loan EMI) कुछ नियम बना रखे हैं। इनके तहत अगर कोई बैंक ग्राहकों को लोन के पैसे न चुकाने की स्थिति में डराता, धमकाता है तो ग्राहक इसकी शिकायत पुलिस से कर सकते हैं। आप इसके लिए पेनल्टी की मांग कर सकते हैं।

 

क्या है नियम –
अगर आप अपने लोन की दो ईएमआई (EMI) नहीं चुकाते है तो बैंक सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर भेजता है। होम लोन की लगातार 3 किस्तों का भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजगा। साथ ही चेतावनी के बावजूद अगर (Legal Rights) आपने ईएमआई पूरी नहीं दी, तो बैंक की तरफ से आपको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। इसके बाद बैंक ग्राहक से लोन की रिकवरी शुरू करता है। लेकिन बता दें कि आरबीआई के अनुसार कोई भी रिकवरी एजेंट मनमानी नहीं कर सकता हैं। उसे नियमों के अनुसार ही कार्य करना होता हैं।

 

ऐसे होती है लोन रिकवरी –
अगर कोई व्यक्ति लोन भर नहीं पाता है, तो बैंक वसूली शुरू करती है. इसमें बैंक पहले नॉन-ज्यूडिशियल रूट और दूसरा ज्यूडिशियल प्रोसेस का सहारा लेती है. आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार रिकवरी के दौरान ग्राहकों के कानूनी अधिकारों और दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए

 

ऐसे करें शिकायत –
किसी भी बैंक या सस्ंथा द्वारा ग्राहकों को रिकवरी एजेंट भेजकर परेशान किया जाता हैं या किसी एजेंट द्वारा डराया या धमकाया जाता हैं तो आप इनकी शिकायत आसानी से कर सकते हैं। आप थाने में जाकर इनकी शिकायत कर सकते हैं। कानून के (Reserve Bank of India) अनुसार लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। ऐसे में इन नियमों के चलते डिफॉल्टर के साथ बैंक या कोई भी एजेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता हैं। इसके साथ आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि डिफॉल्टर के पास एजेंट या कोई भी बैंक ऑफिसर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकता है। अगर बैंक प्रतिनिधि (RBI New Circular) इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप इनकी शिकायत कर सकते हैं।

 

आरबीआई के क्‍या हैं दिशानिर्देश –
बैंक पहले ही ग्राहकों को वसूली एजेंसी (बैंक या वित्तीय सस्थान) के विवरण के बारे में सूचित करें.
बैंक एजेंट को डिफॉल्टर से मिलते समय प्राधिकरण पत्र और बैंक के नोटिस की कॉपी साथ रखनी होगी.
अगर लोन लेने वाले व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की गई है, तो बैंकों को संबंधित मामले में रिकवरी एजेंट्स को तब तक भेजने की अनुमति नहीं है जब तक कि उक्त शिकायत का समाधान नहीं हो जाता है.
बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि वसूली प्रक्रिया के संबंध में उधारकर्ताओं की शिकायतों का उचित समाधान किया जाए.

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