Model Tenancy Act: नए कानून से किराएदारों की बढ़ेगी टेंशन, मकान मालिकों की मौज

My Job Alarm – (New Model Tenancy Act )  आपने अकसर अपने घरों के आसपास लोगों को मकान किराए पर लेकर रहते देखा होगा। जो लोग अपना घर खरीदने में सक्षम नही हो पाते है या फिर जिन लोगों को किसी कारणवश दूसरे शहरों में रहना पड़ता है वो किराए पर घर लेकर रहते है। इनमें से कुछ किराएदारों को लेकर आपने विवादित मामले (tenancy dispute cases) भी देखे और सुने होंगे। सबसे ज्यादा तो मकान पर कब्जा हो जाने के मामले सामने आते है। प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा (Forcible possession of property) होने पर कई मकान मालिक भी काफी असहाय महसूस करते है। ऐसे मामलो से निपटने के लिए अब देश में कानून व्यवस्था (Indian law system) की ओर से जरूरी कदम उठाए जा रहे है। 

अभी हाल ही में  मध्य प्रदेश सरकार ने अब इस गौरखधंधे पर लगाम लगाने का तरीका ढूंढ निकाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार मॉडल किराएदार अधिनियम लागू करने वाली है। इस नए नियम के तहत किराएदार मकान मालिक की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। वहीं मॉडल किराएदार अधिनियिम (Model Tenant Act) में किराएदारों के अधिकार भी मौजूद रहेंगे। कहने का मतलब है कि अब इस कानून के तहत न तो किराएदार और न ही मकानमालिक के अधिकारों का हनन होगा। 

अदालतों के चक्कर से होगा बचाव

इस नए कानून पर चल रहे अपडेट के अनुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Rural Development and Housing Department) मॉडल किराएदारी अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि नए नियमों का यह काम लगभग पूरा होने वाला है। अभी तक किराएदारों से जुड़े मामलों में मकान मालिकों को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते (tenanct act) थे। सबसे बड़ी जानकारी तो ये है कि अब नया नियम लागू होने के बाद कोर्ट जाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासनिक स्तर पर ही विवादों का निपटारा कर दिया जाएगा। इससे किराएदारों और मकान मालिकों की कई मुश्किलों का हल होगा। 

अब नही कर पाएंगे मकान मालिक अपनी मनमानी

इस नए कानून के बाद यानी कि मध्य प्रदेश मॉडल अधिनियम (Madhya Pradesh Model tenancy Act) के तहत मकान मालिक अगर अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देता है, तो उसे सुरक्षा निधि यानी सिक्योरिटी फीस लेने का अधिकार रहेगा। वहीं एग्रीमेंट खत्म होने से पहले मकान मालिक को प्रॉपर्टी खाली करवाने (property se kabja kaise chhudae) के लिए सक्षम प्राधिकारी से अपील करनी पड़ेगी। नए नियमों के तहत अगर किसी मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद होता है, तो मकान मालिक के पास बिजली, पानी, पार्किंग, गैस, लिफ्ट और सीढ़ियां छीनने का अधिकार नहीं होगा। इससे किराएदारों के अधिकारों का हनन नही होगा। 

किराएदारी व्यवस्था अब होगी पोर्टल से संचालित

कानून के तहत इन नए नियमों के अनुसार डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी किराया प्राधिकारी होंगे और अतिरिक्त कलेक्टर को न्यायालय के अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा, अपील के लिए जिला जल की अध्यक्षता में रेंट ट्रिब्यूनल गठित (Rent Tribunal constituted) होगा। सबसे बड़ी बात कि अब किराएदारी व्यवस्था पूरी तरह पोर्टल से संचालित (Tenancy system operated through portal) होगी। मकान मालिक जिसे भी अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देंगे, उस किराएदार और प्रॉपर्टी का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

इससे पहले क्या चल रहा था नियम?

अभी की बात करें तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में सिर्फ शहरों के लिए किराएदारी अधिनियम 2010 (Tenancy Act 2010) लागू है। मॉडल किराएदारी अधिनियम शहरों से लेकर गांव की सभी संपत्तियों पर लागू होगा। इस अधिनियम का ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार होने के बाद इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।

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