Indian Railway Rules : ट्रेन में गलती से भी ना लेकर जाए ये सामान, जुर्माने के साथ काटनी पड सकती हैं जेल
My job alarm – (Indian Railway Rules) भारतीय रेलवे हमारे जीवन एक महत्तवपुर्ण हिस्सा बन चुका हैं। ट्रेन से कहीं आने-जाने पर हम अक्सर बस और फ्लाइट की तुलना में ज्यादा सामान ले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हैं कि आप ट्रेन में कुछ भी लेकर जा सकते हैं। बता दें कि ट्रेन में कोई भी सामान लाने ले जाने के नियम बने हुए हैं। इन नियमों का पालन करने (Railway Ticket Booking Rules) से सुखद और सुरक्षित ट्रैवल करने में मदद मिलती है। लेकिन अनेकों लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि ट्रेन में कुछ चीजों को ले जाना पूरी तरह से मना है। इन चीजों को लेकर ट्रैवल करने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है।
रेलवे परिसर में इन चीजों पर रोक-
बता दें कि ट्रेन में सूखी घास, गैस सिलेंडर, पटाखे, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, माचिस,केरोसिन आदि आग पकड़ने वाली चीजों को ट्रेन में लेकर चलना मना है। अगर किसी को लगता है कि उसके लिए (Indian Railways Ban Smoking) ऐसा करना यानी इनमें से कोई सामान ले जाना मजबूरी है तो रेलवे से पूर्वानुमति हासिल करनी होती हैं इसके बाद भी केवल खाली सिलेंडर ही ले जा सकते हैं। भरा सिलेंडर मिल जाने पर जेल और सख्त जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही ट्रेन में धूम्रपान करना भी मना है। ऐसा करते पकड़े जाने पर आपको 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
रेलवे ने यात्रियों को किया अगाह-
रेलवे डिपार्टमेंट ने यात्रियों को आगाह करते हुए कहा हैं कि ट्रेन में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ यानी आग लगने वाली चीजों को लेकर ट्रैवल न करें। ऐसा करना हर किसी के लिए जानलेवा हो (indian railway reservation rules) सकता हैं यदि किसी को ऐसा करते पकड़ा गया तो रेलवे यात्री पर जुर्माना लगा सकता है। इसके साथ ही उसे जेल या दोनों की सजा हो सकती है। रेलवे में ट्वीट में कहा, ‘ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पटाखे एवं गैस सिलेंडर इत्यादि ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है।’
रेलवे कर सकता है यह कार्रवाई-
आपको बता दें कि ट्रेन या रेलवे परिसर में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर आना सख्त मना है। अगर आप ट्रेन में (indian railway reservation rules for child) किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत रेलवे आप पर कार्रवाई कर सकता है। ऐसा करते पकड़े जाने पर (Indian Railway) यात्री को 3 साल तक की जेल या 1 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
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