Income Tax : टैक्सपेयर्स इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं मोटा इनकम टैक्स, गिने-चुने लोगों को ही है पता
My job alarm – यदि आपके माता-पिता कम टैक्स ब्रेकेट में हैं या उन पर टैक्स नहीं लगता, तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन ले सकते हैं और उस पर ब्याज चुका सकते हैं. टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए, ब्याज भुगतान का अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना न भूलें, क्योंकि बिना प्रूफ के आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत प्राप्त की जा सकती है, जिसमें अधिकतम छूट 2 लाख रुपये तक उपलब्ध है.
1- प्री-नर्सरी की फीस पर टैक्स छूट-
यदि आपका बच्चा प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में है, तो आप उसकी फीस पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं. यह छूट 2015 से लागू है, लेकिन स्कूल ट्यूशन फीस डिडक्शन के मुकाबले कम लोकप्रिय है. इसे आप धारा 80सी के तहत हासिल कर सकते हैं. यह छूट दो बच्चों की फीस पर मिलती है, जिससे आप अपने करों में काफी बचत कर सकते हैं. यह टैक्स बेनेफिट (tax benefit) अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है.
2- माता-पिता को दें ब्याज-
अगर आपके माता-पिता कम टैक्स के ब्रेकेट में हैं या फिर उन पर अभी टैक्स नहीं लगता है तो आप घर के खर्चों के लिए उनसे लोन लेकर उस पर ब्याज दे सकते हैं. हालांकि, टैक्स छूट पाने के लिए आप ब्याज भुगतान करने का अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना ना भूलें. अगर आप ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपको टैक्स छूट (tax exemption) नहीं मिलेगी. यह टैक्स छूट आप इनकम टैक्स की धारा 24बी के तहत पा सकते हैं. इसके तहत अधिकतम छूट 2 लाख रुपये की मिल सकती है.
3- मां-बात को दें घर का किराया-
अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और एचआरए क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें किराएदार दिखाकर एचआरए का दावा कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत, आप अपने माता-पिता को किराया देते हुए दिखा सकते हैं, जिससे आपको टैक्स डिडक्शन (tax deduction) मिल सकता है. यह प्रक्रिया पूरी तरह वैध है. हालांकि, ध्यान दें कि यदि आप कोई अन्य हाउसिंग बेनेफिट (Housing benefit) ले रहे हैं, तो आप एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे. इस प्रकार, सही दस्तावेज पेश कर लाभ उठाया जा सकता है.
4- माता-पिता या पत्नी-बच्चों के लिए लें हेल्थ इंश्योरेंस-
आप अपने माता-पिता की हेल्थ का ख्याल रखते हुए भी अपना टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके प्रीमियम की रकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है. 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) पर आपको 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी. वहीं 65 साल से अधिक उम्र होने पर आपको 50 हजार रुपये तक पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.
5- माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट-
आप अपने माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट (Tax exemption on medical expenses) प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो। इस उम्र में उन्हें मेडिकल खर्चे अधिक होते हैं। धारा 80डी के तहत, आप अधिकतम 50,000 रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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