Income Tax Rules : घर में सोना रखने की क्या है लिमिट, जानिये इनकम टैक्स विभाग के नियम
My job alarm – भारत में सोने और चांदी (gold-silver) को शुभ माना जाता है इसके साथ ही यह निवेश का भी अच्छा विकल्प है। शादी-विवाह या कोई शुभ अवसर हो, सोने की खरीदारी हमेशा सबसे पहले होती है। महिलाएं इसे श्रृंगार के रूप में पहनती हैं, वहीं मुशकिल समय में यह काम आने वाली संपत्ति भी है। सोना खरीदकर घरों में रखने की प्रथा आज भी जारी है। लगभग हर परिवार के पास किसी न किसी रूप में सोना जरूर होता है, चाहे वह आभूषण हो, सिक्के हों या अन्य रूपों में।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना (Limit to keep gold) रखने की एक तय सीमा होती है? सरकार ने सोना रखने के लिए नियम बनाए हैं। यदि आप तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं और उसके स्रोत का उचित प्रमाण नहीं है, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आप घर में सोना रखते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि घर में कितना सोना रख सकते हैं और सोना बेचने पर कितना टैक्स चुकाना होगा। चलिए नीचे खबर में डिटेल से जानते हैं –
घर में कितना सोना रख सकते हैं?
भारत सरकार ने आयकर कानून (income tax law) के तहत घर में सोना रखने की एक सीमा तय की है। यह सीमा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार, आप घर में केवल निर्धारित मात्रा में ही सोना रख सकते हैं। यदि आप इस सीमा से अधिक सोना रखते हैं, तो आपको उसका प्रमाण दिखाने होंगे। इसलिए, अगर आपके पास सोना है, तो यह सुनिश्चित करें कि वह तय सीमा के अंदर हो और उसकी खरीदारी से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। इससे न केवल आप नियमों का पालन करेंगे, बल्कि किसी कानूनी समस्या से भी बच पाएंगे।
महिलाएं कितना रख सकती हैं गोल्ड –
आयकर कानून के तहत, महिलाओं के लिए सोना (Gold holding limit for women) रखने की सीमा तय की गई है। विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम है। पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति दी गई है।
विरासत में मिले सोने पर टैक्स लगता है ?
अगर आपको सोना विरासत में मिला है या आपने इसे अपनी घोषित आय या टैक्स-फ्री इनकम (tax-free income) से खरीदा है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नियमों के अनुसार, निर्धारित सीमा के अंदर पाए गए सोने के गहनों को सरकार जब्त नहीं करती। हालांकि, अगर आपके पास तय सीमा से अधिक सोना है, तो आपको उसकी खरीद से संबंधित रसीद या दस्तावेज दिखाने होंगे। इसलिए, अगर आप विरासत में मिले सोने को रखते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह तय सीमा में हो। साथ ही, किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सोने से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें।
क्या गोल्ड बेचने पर टैक्स लगता है?
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन सोना बेचने पर टैक्स देना होता है। अगर आपने सोना 3 साल से ज्यादा समय तक रखा और फिर उसे बेचा, तो उससे होने वाले मुनाफे पर 20 प्रतिशत की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स लगेगा। यह टैक्स सोना बेचने से हुए लाभ पर लागू होता है, इसलिए बेचे गए सोने की खरीदारी का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इससे आप सही तरीके से अपने मुनाफे की गणना कर सकते हैं। अगर आपने सोना कम समय के लिए रखा है और उसे बेचा है, तो मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जा सकता है, जो आपकी आयकर स्लैब के आधार पर होता है।
गोल्ड बॉन्ड बेचने पर लगेगा टैक्स
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) बेचने पर टैक्स की प्रक्रिया समय के आधार पर अलग-अलग होती है। अगर आप इसे 3 साल के भीतर बेचते हैं, तो इससे होने वाला मुनाफा आपकी आय में जुड़ जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। अगर आप 3 साल के बाद SGB बेचते हैं, तो मुनाफे पर 20 प्रतिशत का टैक्स इंडेक्सेशन के साथ या 10 प्रतिशत का टैक्स बिना इंडेक्सेशन के लगेगा। हालांकि, अगर आप गोल्ड बॉन्ड (Gold Bond) को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो मुनाफे पर कोई TAX नहीं देना पड़ता। यह इसे एक आकर्षक और सुरक्षित निवेश बनाता है। इसलिए, गोल्ड बॉन्ड बेचने या होल्ड करने का फैसला करते समय टैक्स नियमों को ध्यान में रखें और सही योजना बनाएं ताकि आप अधिकतम लाभ उठा सकें।
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