Income Tax Rules : ज्यादातर लोग नहीं जानते, विदेश से आने वाले पैसे पर कितना लगता है टैक्स

My job alarm – (income tax return): भारत में विदेश से काफी पैसा आता है। ऐसे में इन पैसों के यूज को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा विदेश (income tax) से भेजे जाने वाले पैसों की लिमिट को तय किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इस लिमिट से ज्यादा पैसों को ट्रांसफर करता है तो जिस खाते में पैसे आए हैं, उस खाताधारक को टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आइए विस्तार से जाते हैं कि विदेश से आने वाले पैसों पर कितना टैक्स (videsh se kitna paisa bina tax mangwa skte hain) लगाया जाता है।

 

भारत में आई सबसे ज्यादा रेमिटेंस-

 

भारत में आज के समय में विदेश (rules related to foreign currency) से सबसे ज्यादा पैसा आता है। भारत को उस राज्य की सूची में शामिल किया गया है जिसना रेमिटेंस काफी ज्यादा है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक जॉब या फिर बिजनेस के जरिये अपने देश खूब पैसे भेज रहे हैं। भारत में अभी तक 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा रेमिटेंस (Remittance) आई है। जिसकी वजह से भारत इतनी रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है। अगर वेश्विक सत्र पर बात करें तो सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में पहले चीन को सबसे ऊपर था। सबसे ऊपर होने के बावजूद भी चीन 100 अरब डॉलर को पार नहीं कर पाया। 

इस नियम के तहत टैक्स वसूल करता है इनकम टैक्स-

अगर कोई भी भारतीय अपने किसी बैंक खाते में विदेश (how to transfer money from abrode) से पैसों को मंगवाता है और विदेश में बसा कोई व्यक्ति अपने माता-पिता या सगे संबंधियों के खातों में पैसे को भेजते हैं तो ऐसे में उन पैसों पर भारत में कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है लेकिन इससे जुड़े नियम का पालन करना जरूरी है। अगर आपके पास विदेश से पैसे आए हैं और उसके बाद आप उन पैसों को प्रयोग निवेश के लिए कर रहे हैं तो आपको निवेश से मिल रिटर्न पर टैक्स (tax on foreign currency) का भुगतान करना होगा। वहीं ये भुगतान उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसके खाते में विदेश से पैसे आये हैं।

जानिये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में-

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (Foreign Exchange Management Act) के तहत इनवर्ड रेमिटेंस को लेकर नियम बनाया गया है। जिसके हिसाब से अगर आपका कोई परिवारिक सदस्य आपको विदेश से पैसे ट्रांसफर करता है तो उस पर आपको कोई टैक्स (income tax return form) का भुगतान नहीं करना होता है। भले ही वो व्यक्ति अपने परिवार में से किसी को भी पैसे भेज रहा है। विदेश से पढ़ाई-लिखाई, गिफ्ट, चिकित्सा, यात्रा या डोनेशन के लिए भेजे गए पैसे पर भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। 

इस मामले में देना होगा टैक्स-

अगर कोई व्यक्ति विदेश से 7 लाख रुपये (videsh se india me kitna paisa bejh sakty hai) या फिर उससे ज्यादा पैसे भेज रहा है तो ऐसे में इस राशि पर आपको LRD के तहत 20 फीसदी टीडीएस देना पड़ेगा।
 हालांकि यह रकम अगर मेडिकल या एजुकेशन (health aur education) के लिए भेजी जा रही है तो उसमें छूट मिलती है। अगर विदेश में रहना वाला व्यक्ति फॉर्म 15सीसी के माध्यम से विदेश से रकम पाने वाला शख्स यह प्रमाणित करता है कि वह रकम टैक्स योग्य नहीं है तो किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती।

थर्ड पर्सन को भेज सकते हैं इतने रुपये-

अगर कोई विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति अपने परिवार के किसी भी सदस्य या फिर सगे संबंधियों के अलावा किसी और व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन को पैसे ट्रान्सफर कर रहा है तो भी उन्हें छूट दी जाती है। लेकिन इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने लिमिट (Abrode money transfer limit) तय की है। बता दें कि आप साल में 50,000 रुपये से ज्यादा पैसों को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।

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