Income Tax Notice : इनकम टैक्स की इन 6 धाराओं के तहत आता है नोटिस, हर टैक्स भरने वालों को होना चाहिए पता
My job alarm – (Income tax department notice) इनकम टैक्स रिर्टन भरना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। इसमें की गई जरा सी लापरवाही आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते है कि इनकम टैकस का नोटिस (income tax notice) आता ही क्यो है। आपको इनकम टैक्स के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई ये नही चाहता है कि उसके पास आयकर विभाग का नोटिस आए। इन्कम टैक्स रिटर्न (ITR filling process) भरते समय अपनी आय की कैलकुलेशन करते समय ज़रा-सी गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है। जिसे भी नोटिस मिलता है उसे www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाकर जवाब दाखिल करने की सुविधा दी जाती है।
आयकर नोटिस के आने का मुख्य कारण आम तौर पर इन्कम टैक्स रिटर्न भरते (how to fil income tax return) समय लोगों द्वारा टैक्स बचाने के चक्कर में दी गई गलत जानकारी हो सकती हैं या फिर ज्यादा नुकसान दिखाना भी इसका कारण हो सकता हैं। ऐसे में विभाग उन लोगों को नोटिस (tax notice) भेज सकता है, जिन पर गलत जानकारी भरने का शक होता है। यहां आम तौर पर आने वाले नोटिस ये होते हैं-
1. सेक्शन 139(9) के तहत आ सकता है नोटिस
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोषपूर्ण रिटर्न (notice for defective return) के लिए सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस भेजा जाता है। अगर आप नही जानते है तो आपको बता दें कि आईटीआर (ITR) को तब दोषपूर्ण माना जाता है अगर इसमें कोई जानकारी गायब हो (जानकारी न दी गई हो) या फिर ITR फॉर्म में दी गई जानकारी I-T विभाग के आंकड़ों से मैच न करती हो। इस स्थिति में करदाताओं को इसका जवाब 15 दिनों के भीतर देना (income tax notice for mismatched data in ITR form) चाहिए। ऐसा न करने पर ITR खारिज कर दी जाती है। विभाग की तरफ से किए गए सवाल का अच्छे से जवाब देना चाहिए, ताकि समझने में कोई दिक्कत न हो।
2. धारा 143(1) के तहत नोटिस मिलने की वजह
बता दें कि यह एक सूचनात्मक (intimation notice from IT) नोटिस होता है। धारा 143(1) के तहत नोटिस तब भेजा जाता है जब अतिरिक्त कर का भुगतान किया जाता है और करदाता को धनवापसी की सूचना दी जाती है या जब वास्तविक टैक्स से कम का भुगतान किया जाता है, तो विभाग टैक्सपेयर (taxpayers update) को टैक्स लायबिलिटीज़ के बारे में सूचना देता है।
3. सेक्शन 143(1)(a) के तहत
धारा 143(1) की तरह यह भी एक सूचनात्मक नोटिस है। इसे तब भेजा जाता है जब फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के ITR और TDS सर्टिफिकेट में इन्कम, छूट या कटौती ( tax exemption or deductions rules) में कोई रिलेशन नजर न आए। मतलब करदाता ITR में कुछ और भरे और उसका TDS सर्टिफिकेट कुछ और ही कहानी बयां कर रहा हो।
4. सेक्शन 142(1) के तहत
सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस तब भेजा जाता है जब निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer in IT department) को ITR पर करदाता से कोई अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है। बता दें कि इसे तब भी भेजा जा सकता है जब करदाता किसी वर्ष में आईटीआर दाखिल (ITR filling) नहीं करता है, लेकिन पिछले वर्षों के आधार पर, असेसिंग ऑफिसर ITR दाखिल करने की मांग करता है। धारा 142(1) के तहत नोटिस का जवाब नहीं देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
5. धारा 156 के तहत
आयकर विभाग की धारा 156 के तहत, I-T विभाग एक डिमांड नोटिस (demand notice from IT department) भेजता है। इस नोटिस के जरिए पेनल्टी, जुर्माना या टैक्स मांगा जाता है, जोकि टैक्सपेयर (taxpayers news) को अदा करना होता है। नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर आपको देय राशि का भुगतान कर देना चाहिए।
6. सेक्शन 143(2) के तहत नोटिस
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह केवल एक सूचना नहीं है। यह एक स्क्रूटनी ऑर्डर (what id scrutiny order) है, मतलब जांच के लिए आदेश है। आयकर विभाग (income tax) तब इस तरह का ऑर्डर देता है जब किसी ने ITR में आय को काफी कम हो या फिर नुकसान को बहुत अधिक बताए जाने संबंधित कोई गड़बड़ मिलती है।
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