Income Tax : कैश में इस लिमिट से ज्यादा किया लेन देन करने पर 100 फिसदी लगेगा जुर्माना, जानिये इनकम टैक्स के नियम

My job alarm – (cash transaction limit Rules): आयकर विभाग बड़ी राशि के नकद लेनदेन पर  कड़ी नजर रखता है। आयकर अधिनियम के अनुसार, कैश के लेन देन में कुछ नियम व शर्तें लागू होती हैं और इस धारा का  उल्लंघन करने पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान होता है। ऐसे में करदाताओं को बड़ी राशि का लेनदेन करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए । आइए जानते हैं डिटेल में कि आखिर सरकार यह नियम (cash transaction limit) कब लेकर आई और इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं। इस नियम को बनाने के पीछे की क्या वजह है।

सेक्शन 269ST के नियम व शर्तें-

दरअसल, यह नियम 2017 में लागू किया गया था, केंद्र सरकार ने 2017 में इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 269ST को जोड़ा था। इस प्रावधान के तहत, (Terms and Conditions of Section 269ST) अगर आप किसी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद में लेते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार का इस प्रावधान को लागू करने का मकसद कालाधन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।

इन चैनल्स के माध्यम से कर सकते हैं लेन-देन –

अगर आप भी कैश में लेन-देन करते हैं तो आपको इन नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। बता दें कि अगर आप 2 लाख या उससे अधिक की रकम (cash transaction limit per day) नकद में ले रहे हैं तो अभी से ही ऐसा करना बंद कर दें। आप चाहे तो इन बड़ी रकमों का लेनदेन बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से लें सकते हैं, जैसे- अकाउंट पेयी चेक, या बैंक ड्राफ्ट, या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं।इससे इन नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा।

ऐसी राशि पर भी होंगे जुर्माने के हकदार-

गौर करें कि अगर आपने 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम (2 lakh cash transaction) के लिए सेल्फ चेक का यूज किया है तो ये भी कैश में किया गया लेनदेन ही माना जायेगा और इस पर प्रावधान के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आपको इतनी बड़ी रकम गिफ्ट के तौर पर मिलती है तो इसपर भी यह नियम लागू होता है। नियमों (269ST Rule) के तहत कोई भी व्यक्ति किसी से खास अवसर पर 2 लाख रुपये से अधिक का कैश गिफ्ट स्वीकार नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं यह नियम किसी व्यक्ति से उसके रिलेटिव से मिलने वाले धन पर भी लागू होता है।

ऐसे प्राप्त राशि पर नहीं होता यह नियम लागू-

धारा 269ST के तहत (Section 269ST) सरकार, किसी भी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक द्वारा प्राप्त राशि पर लागू नहीं होती है। लेकिन अगर नियमों की अनदेखी की जाए तो मोटा जुर्माना लगाया जा सकता है।

इतना भरना पड़ सकता है जुर्माना-

नकदी लेन-देन करने वाले व्यक्तियों को इन नियमों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST का उल्लंघन (2 lakh cash transaction section 269st) करने पर व्यक्ति पर मोटा जुर्माना लगता है। अगर आप सेक्शन 269ST के प्रावधान को तोड़ते हुए 2,10,000 रुपये प्राप्त करते हैं, तो बता दें कि ऐसा करने पर आपको 2,10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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