High Court : पत्नी के नाम खरीदी प्रोपर्टी का कौन होगा मालिक, हाईकोर्ट ने फैसले में किया साफ

My job alarm – (Property Rights) आजकल प्रोपर्टी के मामलों को लेकर लोग काफी सजग होते जा रहे हैं। लेकिन कई बार मामले उलझ भी जाते हैं और विवाद हो जाता है। ऐसे में विवाद से बचने के लिए कानूनी रूप से जानकारी होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि पत्नी के नाम प्रोपर्टी खरीदने पर असली मालिक (Property knowledge)होने के दावे अलग-अलग तरफ से किए जाते हैं। कानून के अनुसार ऐसी प्रोपर्टी का मालिक कौन होता है, इस बात का आपको हाई कोर्ट के इस फैसले से पता चल जाएगा।

यह कहा है दिल्ली हाई कोर्ट में

दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी के नाम पर प्रोपर्टी (pati ki property par patni ka hak)खरीदने के एक मामले में कहा है कि किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से अधिकार है कि वह अपनी आय से पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सकता है, इसे अपनी पत्नी के नाम करा सकता है। इस प्रॉपर्टी को बेनामी प्रोपर्टी (benami property kon si hoti hai) की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि ऐसी संपत्ति का असल मालिक वही होता है, जिसने अपनी कमाई से प्रोपर्टी को खरीदा है।

ट्रायल कोर्ट का आदेश किया निरस्त

यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट (delhi high court)ने पत्नी-पत्नी के प्रोपर्टी विवाद की सुनवाई करते हुए सुनाया है। जस्टिस वाल्मीकि जे. मेहता की बेंच ने इस मामले में एक व्यक्ति की अपील मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का वह आदेश सिरे से निरस्त कर दिया, जिसमें इस व्यक्ति की कमाई से खरीदी गई दो संपत्तियों पर अधिकार (property rights news) छीन लिया गया था, जो उसने पत्नी के नाम पर खरीदी थीं। हाई कोर्ट से पीड़ित ने मांग की थी कि ये प्रोपर्टी उसने अपनी कमाई से ली हैं, इसलिए उसका मालिकाना हक दिलाया जाए। इनमें से एक प्रोपर्टी दिल्ली में तो एक गुरुग्राम में थी।

ट्रायल कोर्ट ने यह दिया था फैसला

याचिकाकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का निर्णय आया था। इसमें पति के प्रोपर्टी पर अधिकार को नकार दिया। ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन (प्रोहिबिशन) एक्ट, 1988 (Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988)के संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध वाले प्रावधान को फैसले का आधार बनाया था। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने यह खामी छोड़ी है कि संबंधित आदेश जिस समय पारित हुआ तक प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ऐक्ट, 1988 संशोधित हो चुका था। इस संशोधित कानून में बेनामी ट्रांजैक्शन (Benami Transactions Act kya hai)क्या है, इस बारे में साफ उल्लेख है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से अपनी कमाई से पत्नी के नाम प्रोपर्टी खरीदने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। 

विचार के लिए ट्रायल कोर्ट भेजा मामले को

हालांकि इस मामले को फिर से ट्रायल कोर्ट में भिजवाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाए। हाई कोर्ट (delhi high court decision in property rights) ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को संशोधित कानून के तहत छूट मिलने का अधिकार है या नहीं, यह तथ्यों की गहनता से जांच की जाए। यह ट्रायल से ही तय होगा। ऐसे मामलों को शुरू में ही खारिज करना सही नहीं है।

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