High Court : लोन लेने वालों पर अब नहीं चलेगी मनमानी, आम आदमी को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

My job alarm – (Delhi High Court) बैंक से लोन लेने पर उसे न चुका पाने वालों पर अक्सर बैंकों द्वारा कानूनी कार्रवाई को भी अमल लाया जाता है। इसके तहत आउटलुक सर्कुलर तक जारी कर दिया जाता है। इस तरह के एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक द्वारा पैसों की रिकवरी के लिए कानूनी कार्रवाई  जैसा कदम उठाने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे गलत ठहराया है। साथ ही आउटलुक सर्कुलर (High Court decision on outlook circular) को रद करते हुए कहा है कि बैंक ये कदम आपराधिक मामले में उठा सकते हैं लेकिन कर्ज वसूली के लिए नहीं।

 

बैंक नहीं उठा सकते यह कदम

 

अगर किसी ने बैंक से लोन (bank loan process) लिया है और वह उसे चुकाने में असफल रहा है तो केवल रिकवरी के लिए बैंक कर्ज लेने वाले के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं कर सकते। यह पैसों के गबन या धोखाधड़ी जैसे आपराधिक मामलों में ही जारी किया जा सकता है। इस मामले के अनुसार कंपनी के पूर्व निदेशक ने याचिका लगाई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए बैंक के आउटलुक सर्कुलर (outlook circular kya hai) को रद कर दिया और कहा बिना आपराधिक मामले के बैंक आउटलुक सर्कुलर जारी करने जैसा कदम नहीं उठा सकते।

 

कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी

 

एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (delhi high court news) ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मूल अधिकारों का हनन किसी सूरत में बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को विदेश जाने से रोकना व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन है। जस्टिस सुब्रमण्‍यम प्रसाद की ओर से यह फैसला दिया गया।  उन्होंने कहा कि कंपनी के पूर्व निदेशक यानी आरोपी पर कोई आपराधिक मामला बनता ही नहीं है, इसलिए लुकआउट सर्कुलर (outlook circular kab jari hota hai) को बल प्रयोग ही कहा जाएगा और इस सर्कुलर को ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 

 

कोर्ट ने किया मामला खारिज

यह मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) और लोन लेने वाली एक कंपनी के बीच का है। कोर्ट के सामने इस मामले में बैंक की मनमानी सामने आई थी। बैंक की ओर से कंपनी और उसके पूर्व निदेशक के खिलाफ की गई तमाम कानूनी कार्रवाई को गहराई से देखा गया। इसके बाद कोर्ट ने इन सभी मामलों को खारिज कर दिया और बैंक द्वारा लुकआउट सर्कुलर भी रद कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को विदेश जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी।

 

इस मामले से समझें कोर्ट के फैसले को

मामले के अनुसार एक कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था। यह 69 करोड़ रुपये का था। इसमें कंपनी का पूर्व निदेशक गारंटर था। बाद में निदेशक ने कंपनी छोड़ दी और वह दूसरी जगह चला गया। इसमें कंपनी को आरोपी बनाया गया था। जब कंपनी लोन नहीं चुका पाई तो बैंक ने सीधे आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी।

इसमें बैंक की ओर से उक्त कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ भी लुक आउट सर्कुलर (outlook circular rules) जारी किया था।  इस कार्रवाई को लेकर कोर्ट ने संविधान के अनुच्‍छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ कर्ज वसूली के लिए लुक आउट सर्कुलर नहीं जारी किया जा सकता। यह उस स्थिति में जारी किया जा सकता है जब कोई आपराधिक मामला बनता हो।

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