Government Employees : सरकार की सख्त चेतावनी, इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन और ग्रुेच्युटी
My job alarm – (pention and gratuity rules): जिस प्रकार पेंशन कर्मचारियों के लिए वेतन जीवन यापन का खास जरिया है, उसी तरह ग्रुेच्युटी व पेंशन भी कर्मचारियों के लिए अहम होती है। सरकार भी इसके लिए नए नए निर्देश निकालती रहती है। लेकिन अगर कर्मचारियों ने कुछ ऐसा काम कर देते हैं, जिससे सरकार के तय किए गए नियमों का उल्लंघन होता हो तो सरकार कर्मचारियों की पेंशन और ग्रुेच्युटी (pention and gratuity rules in india) को देने से मना भी कर सकती है। इसे लेकर सरकार ने हाल ही में सख्त चेतावनी भी दी है।
पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए नए प्रावधान-
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नए नोटिफिकेशन के जरिए यह घोषणा की है कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो उसकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी को रोक दिया जाएगा। यह फैसला हाल ही में किए गए सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल 2021 (Central Civil Services (Pension) Rules 2021) में संशोधन के बाद लिया गया है। नए बदलावों के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों के खिलाफ दोषी पाए जाने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी को आंशिक या पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकार भी अपना फैसला किसी समय ले सकती है। सरकार ने कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही न बरतने व सतर्कता से कार्य करने की हिदायत भी दी है।
शिकायत मिलते ही तुरंत होगा एक्शन-
केंद्र सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी (pention aur gratuity) से संबंधित नियमों में बदलाव के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी है। नए आदेश के तहत, अगर किसी कर्मचारी के दोषी होने की सूचना या शिकायत मिलती है, तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के जरिए सरकारी धन की सुरक्षा और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।
अधिकारियों को देनी होगी यह जानकारी-
केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर 2022 को पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़ी नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव (Changes in pension and gratuity policy) किए हैं। अब यदि कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी का कुछ हिस्सा या पूर्ण रूप से रोकने का अधिकार होगा। इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारी के खिलाफ सेवा काल के दौरान किसी भी प्रकार की की गई कोई विभागीय या कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी देनी होगी। विशेष रूप से, यदि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को फिर से नियुक्त किया जाता है, तो ये नियम उसी पर भी लागू होंगे।
संबंधित विभाग को होगा यह अधिकार
केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट (retirement planing) के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी प्राप्त करने के बाद किसी गलत काम में दोषी पाया जाता है, तो उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या राशि का कुछ भाग वापस लिया जा सकता है। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य से कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा, संबंधित विभाग को यह अधिकार होगा कि वह कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए रोक सके। यह कदम सरकारी खजाने की सुरक्षा करने के लिए उठाया गया है।
UPSC से परामर्श लेना जरूरी
केंद्र सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत किसी भी कर्मचारी के पेंशन से संबंधित फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) से परामर्श लेना जरूरी होगा। इस नए नियम के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी की पेंशन पर कोई रोक या कटौती (pension aur gratuity) की जाती है, तो उसे पहले से निर्धारित नियम 44 के अनुसार तय न्यूनतम 9000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह कदम पेंशनधारकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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