Gold limit at home : घर में रखा इससे ज्यादा सोना तो पड़ जाएगी इनकम टैक्स की रेड, जान लें ये नियम

My job alarm – (Gold limit updates): इन दिनों गोल्ड में निवेश का चलन खूब बढ़ रहा है। अब तो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड का भी चलन तेजी पर है। भारत में कई लोग घर में सोना रखना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि घर में सोना रखने को लेकर टैक्स के भी अलग-अलग नियम हैं।इसकी एक सीमा होती है। CBDT (Central Board of Direct Taxes) के नियमों के तहत ज्यादा सोना रखने पर टैक्स लगता है।अगर आप भी अपने घर में लिमिट (Gold limit rules) से ज्यादा सोना रखते हैं तो आप इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते हैं। आइए जानते हैं कितना सोना घर में रखना सही है।

 

कितना सोना रखना है सही

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)के नियमों के अनुसार देशभर में जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं, वे अपने पास 250 ग्राम तक सोना या सोने के आभूषण रख सकती हैं। जिन महिलाओं की शादी (How much gold can marrried keep)हो चुकी है वो महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक सोने के गहने रख सकती हैं। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार एक पुरुष जो शादीशुदा हो या अविवाहित हो अपने पास तकरीबन 100 ग्राम तक सोना रख सकता है। 

जान लें CBDT के कुछ खास नियम 

दरअसल, आपको बता दें कि देश में कौन कितना गोल्ड रख सकता है, इसे लेकर CBDT के कुछ नियम हैं। अगर आपके पास इस लिमिट से ज्यादा सोना पाया जाता है तो अतिरिक्त सोने पर आपको टैक्स का भुगतान (Some special rules of CBDT) करना पड़ेगा। गौर करें कि अगर आपको सोना विरासत में मिला है तो यह टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप इस विरासत में मिले सोने को  बेचते हैं तो इस पर टैक्स लगेगा। हालांकि, इसके लिए आपको कानूनी वसीयत या अन्य सुबूत देना होगा, नहीं तो इस पर जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।

सोने के भंडारण की कितनी है लिमिट-

वैसे तो भारत में सोने की कोई कानूनी सीमा नहीं है, आप कितना भी सोना अपने घर में रख सकते हैं, चाहे वह गहने हों, सिक्के  हों । हालांकि, नियमों के मुताबिक आय का प्रमाण दिए बिना आप कितना सोना रख सकते हैं, इस बारे में नियम हैं।CBDT के नियमों के अनुसार अगर सोना या आभूषण कृषि, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में आय के स्रोत से खरीदा जाता है, तो उस सोने पर कोई टैक्स (Limit on keeping gold at home) नहीं लगेगा। अन्यथा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। नियमों के अनुसार जब तक सोना या आभूषण इनकम सोर्स से खरीदे जाते हैं, तब तक उन्हें रखने की कोई सीमा नहीं है।

सोने पर कैसे करना होगा टैक्स का भुगतान-

सोने को खरीदने और बेचने से जुड़े भी कुछ नियम हैं। जैसे कि अगर आप अपना सोना खरीदने के तीन साल से कम समय में बेचने (How to pay tax on gold) का विचार करते हैं, तो उस पर आयकर स्लैब दरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ(short term capital gains) का टैक्स लगेगा। इसके विपरित अगर आप  सोने को खरीदने के बाद उसे तीन साल से अधिक समय बाद बेचते हैं तो उस बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (Long Term Capital Gains Tax) लगेगा। ध्यान दें कि पूंजीगत लाभ पर 20 प्रतिशत का  इंडेक्सेशन लाभ और 4 फीसदी सेस लगाया जाएगा।

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