Gold holding limit : शादीशुदा महिला घर में रख सकती है इतना सोना, लिमिट से ज्यादा हुआ तो आयकर विभाग कर लेगा जब्त

My job alarm – भारत में लोगों का सोने के प्रति खास जुड़ाव है। शादी-ब्याह हो, किसी को गिफ्ट देना हो, त्योहार पर खरीदारी करनी हो या निवेश करना हो सोना हमेशा एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है। लेकिन कई बार सोने से जुड़े टैक्स के नियमों (gold tax rule) को हम अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। 

यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की नज़र में टैक्स नियमों का उल्लंघन हुआ तो नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सोने पर टैक्स से जुड़े नियम जानना जरूरी है ताकि बाद में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। 

घर में सोना रखने की लिमिट-

1. घर में सोना रखने की कोई सीमा नहीं है।
2. सोने खरीदने पर पक्का बिल यानी इन्वॉयस होना जरूरी। इनकम टैक्स विभाग की ओर से पूछताछ पर इन्वॉयस काम आएगा।
3. सालाना 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर घर में रखे सोने की कीमत की जानकारी रिटर्न में देनी होगी। रिटर्न में एसेट्स और लायबिलिटी के विकल्प पर सोने की कीमत भरें।

4. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, यदि किसी के घर पर छानबीन होती है और सोना पाया जाता है, तो इसके कुछ निर्धारित मानदंड हैं। 
5. शादीशुदा महिलाओं को 500 ग्राम तक सोना (Gold keeping limit) रखने की अनुमति है, अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम तक, और पुरुषों को 100 ग्राम तक सोना रखने की छूट दी गई है। इससे अधिक मात्रा में सोना पाए जाने पर व्यक्ति को उसका स्रोत बताना जरूरी होगा, अन्यथा अतिरिक्त सोना जब्त किया जा सकता है।

गोल्ड खरीदने बेचने पर कितना लगता है टैक्स – 

इसके अलावा, सोने की खरीद-बिक्री  (Rules for buying and selling gold) पर टैक्स का भी नियम है। यदि आपने सोना खरीदा है और तीन साल से पहले बेचते हैं, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो आपकी कुल आय के हिसाब से तय होता है। वहीं, अगर तीन साल के बाद सोना बेचते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स  (Long Term Capital Gains Tax) लगेगा, जिसकी दर 20 प्रतिशत होगी। इन नियमों के बारे में जानकारी होने से सोने से जुड़े लेन-देन में टैक्स को लेकर जागरूकता बनी रहेगी और किसी कानूनी परेशानी से बचा जा सकेगा।

सरकार ने बदले सोने के गहनों से जुड़े नियम

भारत में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए अब BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। केंद्र सरकार ने इस पर 15 जनवरी 2020 को अधिसूचना जारी की थी, और इसके ठीक एक साल बाद, 15 जनवरी 2021 से यह नियम लागू हो गया। इसका मतलब है कि अब जो भी सोने के गहने बिकेंगे, उन पर BIS हॉलमार्किंग होना जरूरी है, जिससे उनकी शुद्धता की गारंटी मिल सके।

अगर कोई ज्वेलर इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर एक साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही, जुर्माने के तौर पर सोने की कुल वैल्यू का पांच गुना तक चुकाने का प्रावधान भी रखा गया है। 

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