Income tax : करोड़ों कमाने पर भी नही देना होगा एक भी रूपया टैक्स, जरा हटके है इस राज्य के नियम
My Job Alarm – (Income tax exemption) इनकम पर टैक्स के नियम तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे है लेकिन क्या आपके सामने कभी ये जानकारी आई है कि किसी राज्य के लोगों को अपनी करोड़ो की आय पर भी कोई आयकर (Income tax) अदा नही करना होता है। ये जानने के बाद पहले तो आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में ऐसा भी कोई राज्य है जहां इनकम टैक्स की देनदारी ही नही है। वैसे इस साल जुलाई 31 को आयकर रिटर्न (ITR file) दाखिल करने की आखिरी तारीख होते हुए भी जब भारत के बाकी हिस्से इस प्रक्रिया में व्यस्त थे, तक एक राज्य ऐसा भी था जहां के लोगों का टैक्स से दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नही (tax exemption) था।
कौन सा है वो राज्य
हम जिसके बारे में बात कर रहे है वो राज्य है सिक्किम, ये राज्य इस टैक्स वाली आपाधापी से पूरी तरह मुक्त रहा है। इसकी वजह है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के तहत (Section 10 (26AAA) of the Income Tax Act) दी गई विशेष छूट, जो सिक्किम को 1975 में भारत में विलय के बाद से आयकर से मुक्त (Sikkim exempt from income tax) रखती है।
सिक्किम को आयकर से छूट का क्या है कारण
अगर इसके कारण के बारे में आप नही जानते है तो आपको बता दें कि सिक्किम के भारत में सम्मिलित (when Sikkim included in India) होने से पहले वहां की अलग कर प्रणाली थी और निवासियों पर भारतीय आयकर कानून लागू नहीं होता था। सरकार ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिक्किम को आयकर से छूट दी। 2008 में केंद्रीय बजट के तहत “सिक्किम टैक्स एक्ट” (Sikkim Tax Act) को खत्म कर दिया गया और आयकर अधिनियम की धारा 10(26AAA) के जरिए यह छूट लागू की गई। यह विशेष छूट संविधान के अनुच्छेद 371(f) के (Indian Constitution) तहत सिक्किम के विशेष दर्जे को बरकरार रखने के लिए दी गई।
धारा 10 (26AAA) की संवैधानिकता को चुनौती
साल 2013 में, “एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम” ने सुप्रीम कोर्ट में धारा 10 (26AAA) की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि “सिक्किमी” की परिभाषा में दो समूहों को गलत तरीके से बाहर रखा गया है। पहले, वे भारतीय जो 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम में बस गए थे लेकिन “सिक्किम सब्जेक्ट्स रजिस्टर” (Sikkim Subjects Register) में उनका नाम नहीं है। दूसरे, वे सिक्किमी महिलाएं जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद गैर-सिक्किमी पुरुषों से शादी की।
क्या है धारा 10 (26AAA)
अब अगर आप इस धारा के बारे में भी नही जानते है तो आपको बता दें कि धारा 10 (26AAA) के तहत “सिक्किमी” की परिभाषा में वे लोग शामिल थे जो 26 अप्रैल 1975 से पहले “सिक्किम सब्जेक्ट्स रजिस्टर” में दर्ज थे या जिनके करीबी रिश्तेदार इस रजिस्टर में दर्ज थे। हालांकि, यह परिभाषा सिक्किम में बसे लगभग 1% लोगों को छूट के दायरे (Tax Exemption in Sikkim) से बाहर रखती थी।
क्या रहा इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इस मामले पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2008 के बाद गैर-सिक्किमी पुरुषों से शादी (Marriage with non-Sikkimese men) करने वाली सिक्किमी महिलाओं को आयकर छूट से बाहर रखने के नियम को भेदभावपूर्ण पाया। अदालत ने इसे समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन (violation of statutory rights) बताया। अदालत ने कहा कि यह नियम न केवल असमान है, बल्कि सिक्किमी महिलाओं के अधिकारों को भी कमजोर करता है। यह ऐतिहासिक निर्णय सिक्किम के निवासियों के अधिकारों और समानता के सिद्धांत को और मजबूत करता (Supreme Court decision) है।
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