EPFO ने बदल दिए अकाउंट से पैसे निकालने के नियम, जान लें अब कितने पैसे कर सकते हैं विड्रॉल
My job alarm – अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी सैलरी का एक तय हिस्सा हर महीने ईपीएफओ (EPFO) में जमा होता है। आमतौर पर यह राशि रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। ईपीएफओ अपने सदस्यों को सुविधा देता है कि वे आपातकालीन स्थिति में फंड से आंशिक निकासी कर सकते हैं। हालांकि, निकासी की एक सीमा तय की गई है। इसका मतलब है कि आप पूरी राशि नहीं निकाल सकते, बल्कि सिर्फ जरूरत के अनुसार कुछ हिस्सा ही ले सकते हैं।
अगर आप भी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि ईपीएफओ ने हाल ही में निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियम (EPF Withdrawal Rules 2024) के तहत निकासी की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अब सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार निर्धारित शर्तों के तहत आसानी से निकासी कर सकते हैं।
ईपीएफ निकासी नए नियम 2024
ईपीएफओ (EPFO) ने 2024 के लिए अपने निकासी नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। आंशिक निकासी के लिए अब ईपीएफ सदस्यों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निकासी केवल कुछ खास जरूरतों जैसे एजुकेशन, घर खरीद या निर्माण, शादी और इलाज के लिए ही की जा सकती है।
ईपीएफओ के नियमों (New EPF Withdrawal Rules 2024) के तहत, रिटायरमेंट से एक साल पहले सदस्य अपने फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। इसके लिए सदस्य की उम्र 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यह नियम उन लोगों के लिए है, जो रिटायरमेंट से पहले अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं।
इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छंटनी के कारण चली जाती है और वह रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है, तो वह ईपीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है। यह सुविधा आर्थिक संकट के समय कर्मचारियों को राहत देने के लिए है।
कर्मचारी एक महीने के बेरोजगारी के बाद 75 फीसदी और लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूर्ण निकासी कर सकता है। वहीं,नई जॉब लगने के बाद कर्मचारी बचे हुए 25 फीसदी फंड को नए ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में ट्रांसफर कर सकता है।
अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) भी मिलता है। वहीं,मैच्योरिटी से पहले निकासी पर टीडीएस (TDS) काटा जाएगा। हालांकि, 50,000 रुपये से कम की निकासी पर टीडीएस नहीं कटता है।
बता दें कि निकासी के लिए सदस्य में पैन कार्ड (PAN Card) जमा किया है तो 10 फीसदी की टीडीएस कटौती होती है। वहीं, पैन कार्ड जमा न करने पर 30 फीसदी की कटौती होती है।
आंशिक निकासी के लिए कहां करें अप्लाई
ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए मेंबर को ईपीएफ पोर्टल या उमंग ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होती है। मंजूरी मिलते ही निकासी की राशि सीधे मेंबर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।
मेंबर अपने आवेदन का स्टेटस भी आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तेज और सरल है, जिससे जरूरतमंद सदस्य समय पर अपने फंड का उपयोग कर सकें।
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