EMI Rules: गाडी की किस्त नहीं भर पाने पर रिकवरी एजेंट नहीं उठा सकते आपकी कार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
My job alarm – (High Court Decision) अगर आप लोन पर कोई साधन लेते हैं और यदि आप किस्त समय पर नहीं भर पाते हैं तो लोन पर ली गई गाडी को रिकवरी एजेंट द्वारा उठा लिया जाता हैं। अब ऐसा नहीं होगा, इस बारे में एक राज्य के हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के अनुसार गाड़ी की ईएमआई न चुकाने पर (Car Ki EMI) रिकवरी एजेंट गाड़ी नहीं उठा सकते। इसके लिए बाकायदा कर्जदार को समय देना होता है तथा पुलिस को सूचना देनी होती है। इसके बाद पुलिस ही गाड़ी को सरेंडर करवाएगी। आइए जानते हैं इस आर्टिकल में पुरी डिटेल-
लोन पर वाहन लेना हो रहा आसान –
कार हो या टू व्हीलर आजकल खरीदना आसान हो गया है क्योंकि तमाम बैंक और एनबीएफसी (NBFC) नॉन फाइनेंसिंग बैंक कंपनी या वित्तीय संस्थान आकर्षक वित्त स्कीम्स (Car EMI Rule) ऑफर करती हैं। ऐसे में लोन लेकर गाड़ी को आसानी से खरीदा जा सकता है। यही कारण है अनेक लोगों का रुझान लोन पर वाहन लेने की ओर बढ़ा है। यहां पर यह भी बता दें, कि अगर लोन पर लिए गए वाहन की EMI न चुकाने पर कोई रिकवरी एजेंट जबरन गाड़ी छीनता है तो पुलिस इसमें आपकी मदद करेगी। लोन पर गाड़ी लेने के कई फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं।
लोन पर गाड़ी लेने के फायदे –
लोन पर गाड़ी लेने का फायदा यह है कि लोन पर वाहन लेने से एक साथ वित्त बोझ नहीं पड़ता और आसान किस्तों में गाड़ी की कीमत चुकाई जा सकती है। इससे आपको बाकी का बजट भी नहीं गड़बड़ाता। नुकसान यह है कि जब ये EMI ड्यू हो जाती हैं तो रिकवरी एजेंट परेशान करने लगते हैं और कई बार वाहन उठा ले जाने की धमकी तक देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए भी हैं। लेकिन यह सही नहीं है। वे ऐसा नहीं कर सकते।
रिकवरी एजेंट की मनमानी आती है कोर्ट की अवहेलना में –
पटना हाईकोर्ट (Patna Highcaurt) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि गाड़ी की ईएमआई न भरने पर रिकवरी एजेंट मनमानी कर गाड़ी नहीं छीन सकते। किसी वित्त संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (Non Financing Bank Company) की टीम ऐसा करती है तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए पुलिस में भी पीड़ित शिकायत दर्ज करवा सकता है। बैंक या फाइनेंस कंपनी द्वारा ऐसा करना कोर्ट की अवहेलना में आता है। अगर कोई गाड़ी के लोन की EMI नहीं भर पाता है तो इसके लिए बाकायदा नियम हैं, जो इस प्रकार हैं।
जानिये ईएमआई मिस होने पर क्या होगा –
यदि कोई पहली ईएमआई (EMI) नहीं देता है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी की तरफ से लोन पर गाड़ी लेने वाले से संपर्क किया जाता है। इसके बाद गाड़ी की अगली EMI की तारीख से पहले बाउंसिंग चार्ज और पैनाल्टी के साथ किस्त की रकम चुकाने का समय उनकी ओर से मिलेगा। यदि दो ईएमआई बाउंस (EMI Bounce) हो जाती हैं तो बैंक या फाइनेंस कर्मचारी फोन पर या घर आकर संपर्क कर सकते हैं। इस समय पर लोन पर गाड़ी लेने वाले को बाउंसिंग चार्ज और पैनाल्टी के साथ ड्यू हो चुकी दोनों ईएमआई चुकानी होती हैं।
लगातार तीन किस्ते ड्यू होने पर क्या होगा?
यदि लगातार लोन की तीन ईएमआई ड्यू या बाउंस (Car EMI Bounce Charge) होती हैं तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपकी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं। पर वे ऐसा डायरेक्ट अपने स्तर पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपके संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में जानकारी देनी होगी। यह जानकारी पुलिस थाने में देने के बाद ही बैंक कर्मचारी आपके घर आते हैं। पुलिस कर्मचारी गाड़ी को सरेंडर करवाते हैं। हालांकि इसके लिए आपको किस्तें जमा करने के लिए 15 से लेकर 30 दिन का समय भी दिया जाता है। इस दौरान यदि आप गाड़ी की किस्तें जमा करवा देते हैं तो गाड़ी वापस मिल जाती है।
कोई भी किस्त न चुकाने पर क्या होगा?
अगर आप गाड़ी के लोन (Car Loan EMI) की कोई भी किस्त नहीं चुका पाते हैं तो बैंक या जिस वित्तीय संस्थान से आपने लोन लिया है वह निर्धारित समयावधि में गाड़ी को नीलाम कर देगा। नीलामी के बाद इस रकम में से बकाया राशि को पूरा कर लिया जाता है तथा बची हुई रकम लोन की EMI चुकाने में असमर्थ रहे व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है। बता दें कि बैंक को कानूनी दायरे में रहकर यह कार्य या प्रक्रिया करनी होती है।
मनमानी व गाड़ी छीनने वाले पर करवा सकते हैं केस दर्ज –
कोर्ट के अनुसार गाड़ी के लोन की किस्त न चुकाए (Car EMI Bounce) जाने पर बैंक या वित्तीय संस्थान को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होता है। यदि कोई रास्ते में रोककर गाड़ी छीनता है तो आप पुलिस बुला सकते हैं। गलत व्यवहार करने पर रिकवरी एजेंट पर केस भी दर्ज करवा सकते हैं।
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