Bank News – बैंक में Cash जमा करने से पहले जान लें नियम, वरना थक जांएगे टैक्स भरते-भरते

My job alarm – Rule to Remember: बैंक में पैसा जमा कराना, निकालना आम बात है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग बैंक इसी काम से जाते हैं। हर बैंक के अपने नियमानुवाद होते हैं, लेकिन कुछ नियम सभी बैंकों पर लागू होते हैं। इन नियमों की अनदेखी करना नुकसानदायक हो सकता है। विशेष रूप से, एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन आवश्यक है; इसके उल्लंघन पर आपको बड़ा टैक्स (tax) भरना पड़ सकता है। इसीलिए, बैंकिंग कार्य (Banking Operations) करते समय सावधानी बरतें और नियमों का ध्यान रखें। (Bank Cash Deposit Rules)

जानकारी देना ज़रूरी-

अगर आप बैंक में एक निश्चित राशि से अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको उसका स्रोत बताना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपको 60% तक आयकर देना पड़ सकता है, जिसमें 25% सरचार्ज और 4% सेस शामिल हैं। आयकर विभाग (Income tax) के पास यह अधिकार है कि वह उन लोगों के खिलाफ नोटिस (notice) जारी करे जो आय के स्रोत को बताने में असफल हैं, और उनसे 60% टैक्स वसूल सकता है।

क्या कहता है नियम?

इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, बचत खाता (Saving Account) धारक यदि एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करता है, तो उसे इस रकम का सोर्स उजागर करना होगा। यानी उसे बताना होगा कि ये पैसा उसके पास कहां से आया. वहीं, चालू खाता (Current Account) के मामले में यह लिमिट 50 लाख है। अगर आप इस सीमा से अधिक नकद जमा करते हैं और उसका कोई सोर्स नहीं बता पाते तो आपको 60 फीसदी तक इनकम टैक्स चुकाना पड़ेगा।

क्या है इसका मकसद?

सरकार कम से कम नकद के इस्तेमाल पर जोर दे रही है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध आर्थिक गतिविधियों को रोका जा सके। कैश डिपॉजिट की सीमा निर्धारित (Limit set on cash deposits) करने से, आयकर विभाग उन बड़ी रकमों को संदेह की नजर से देखता है जिनके स्रोत स्पष्ट नहीं होते। यदि आप बैंक में निर्धारित सीमा से अधिक पैसा जमा कर रहे हैं, तो आपको इस नियम को लेकर सावधान रहना चाहिए।

कुछ ऐसी है व्यवस्था-

यदि आप बैंक में 50,000 रुपए या उससे अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको पैन नंबर देना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष में आपके एकाउंट में कुल 10 लाख रुपए तक का नकद जमा सीमित है, भले ही आपके पास कई खाते हों। अगर यह राशि अधिक होती है, तो बैंक को इसे आयकर विभाग (Income tax) को रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद, आपको आय के स्रोत का विवरण देना होगा। संतोषजनक जानकारी न देने पर आयकर विभाग द्वारा जांच की जा सकती है और टैक्स वसूल किया जा सकता है।

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