Bank Locker Rules : बैंक लॉकर से कीमती सामान गायब होने पर कौन करेगा भरपाई, जान लें रूल
My job alarm – (Bank Locker Rules) : ज्यादातर लोगों के पास सोने-चांदी के आभूषण और कीमती सामान होते हैं। लेकिन इन वस्तुओं को घर में रखना सुरक्षित नहीं माना जाता है। ऐसे में लोग बैंक लॉकर किराए पर लेते हैं और उसमें अपने आभूषण और कीमती सामान रखते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक लॉकर (bank locker) से कीमती सामान चोरी हो जाए तो जिम्मेदार कौन होता है?
अगर अब तक आप सोच रहे हैं कि बैंक इसकी जिम्मेदारी लेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। लॉकर में रखी सामग्री के लिए बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बैंक आपके सामान के नुकसान की भरपाई करता है। लेकिन इसके अलग-अलग नियम (Locker Rules) हैं। जानिए इन नियमों के बारे में विस्तार से-
जानिए क्या कहता है नियम
बैंक से लॉकर की सुविधा लेने के बाद लेते हैं तो आपके और बैंक के बीच या बैंक और ग्राहक के बीच कोई संबंध नहीं होता है। ये रिश्ता मकान मालिक और किरायेदार जैसा हो जाता है. जिस तरह मकान मालिक अपना मकान किराये पर दे देता है। लेकिन किरायेदार के सामान के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसी तरह बैंक (bank locker india rbi rules) अपना लॉकर किराए पर देता है। लेकिन उसमें रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता है। यही कारण है कि लॉकर लेने वाला बैंक को लॉकर में रखे पैसे, आभूषण या कीमती सामान का मूल्य बताने के लिए बाध्य नहीं है।
लॉकर में रखे सामान का कौन होगा जिम्मेदार
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक और लॉकर लेने वाले व्यक्ति के बीच एक एग्रीमेंट होता है. इसे ‘Memorandum of Letting’ कहते हैं. इसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है, “बारिश, आग, भूकंप, बाढ़, बिजली, नागरिक विद्रोह, युद्ध, दंगे वगैरह या फिर ऐसा कोई कारण जो बैंक के नियंत्रण से बाहर हो, ऐसे किसी मामले में आपके लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.” इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि आपके सामान की सुरक्षा के लिए बैंक पूरी सावधानी बरतेगा और बेहतर इंतजाम करेगा, लेकिन लॉकर में रखे सामान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.
RBI के नए नियम
बैंकों में लॉकर लेने वाले ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के चलते आरबीआई (RBI) ने नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो गए हैं. इन नए नियमों के (Bank Locker New Rules) मुताबिक, अब बैंक यह नहीं कह सकते कि लॉकर में रखे गए सामान के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चोरी, धोखाधड़ी, आग या भवन ढह जाने की स्थिति में बैंकों की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी। इसके अलावा बैंक को लॉकर की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे।
इस स्थिति में बैंक होगा जिम्मेदार
इसके साथ ही आपको बता दें कि लॉकर रेंट पर लेने वाला ग्राहक जब भी अपने लॉकर को एक्सेस करेगा तो इसका अलर्ट बैंक के जरिए ई-मेल और एसएमएस के जरिए दिया जाएगा। साथ ही अब लॉकर रूम में आने-जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी से नजर रखना भी जरूरी हो गया है।
इसके अलावा सीसीटीवी (CCTV) फुटेज डेटा को 180 दिनों तक स्टोर करना होगा. यदि किसी भी स्थिति में यह साबित हो जाता है कि लॉकर के सामान का नुकसान किसी बैंक कर्मचारी की मिलीभगत या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के कारण हुआ है, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसे इसकी भरपाई करनी होगी।
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