7th pay commission leaves Rules : लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर चली जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी

My job alarm (7th pay commission service rules) : सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की छुट्‌टियों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इनमें बताया है कि अगर कोई कर्मचारी (government employees leave rule) लगातार कई दिनों की छुट्‌टियां लेता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहीं अतिरिक्त छुट्‌टियों के लिए भी सरकार ने सूचना जारी की है। 
सरकार की ओर से कर्मचारियों के लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट (leave encashment rules for government employees) जैसे अवकाश को लेकर भी अपना रुख सपष्ट किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं छुटि्टयों को लेकर सरकार के इन नए निर्देशों के बारे में डिटेल से। 

 

इन छुट्‌टियों को लेकर सरकार ने किया रुख सपष्ट

 

आमतौर पर लोगों की शिकायतें रहती हैं सरकारी दफ्तरों में वे चक्कर काटते हैं और उनके काम लटके रहते हैं। अधिकतर बार कर्मचारी ही छुट्‌टी पर मिलते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की छुट्‌टियों को लेकर कंफ्यूजन दूर की है। 
इसमें कर्मचारियों (govt. employees) की अलग-अलग कैटेगरी की छुट्‌टियों को शामिल किया गया है। इसमें इनटाइटलमेंट, लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, ईएल इनकैशमेंट, पैटरनिटी लीव (paternity leave rules) जैसे कई अन्य तरह की छुटि्टयों को भी शामिल किया गया है। सरकार के इस फैसले से जनता के काम समय पर हो सकेंगे व सरकारी कामकाज में पादर्शिता भी आएगी। 

 

इन कर्मचारियों को दी गई राहत

सरकार ने  छुटि्टयों को लेकर बताया है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल तक छुट्टियों पर रहता है तो ऐसे में उसकी सेवाएं अपने आप समाप्‍त मान ली जाएंगी। हालांकि फॉरेन सर्विस (Foreign Service employees) के मामले में यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई अन्य क्षेत्र का सरकारी कर्मचारी पांच साल से ज्यादा छुट्टियां ले लेता है तो सरकार ये मानेगी कि उसने अपने पद से इस्‍तीफा दे दिया है। इस नियम व निर्देश के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल या उससे ज्‍यादा की छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है।

 

लीव इनकैशमेंट को लेकर यह है अपडेट

कई कर्मचारियों की ओर से मांग रहती है कि उन्हें अवकाश का भी वेतन ( employees leave rules) चाहिए तो इसे लेकर भी सरकार ने क्लियर करते हुए बताया है कि अगर किसी कर्मचारी को अपनी छुट्टियों का भी वेतन चाहिए तो इसके लिए उन्हें लीव इनकैशमेंट (leave incashment kya hota hai) की मंजूरी पूर्व में ही यानी एडवांस में ही लेनी होगी। हालांकि कुछ मामलों में ये भी माना जाता है कि तय समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है। पर इसके लिए भी कर्मचारी के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है।

महिला कर्मचारी को दी जाती हैं ये लीव

सरकारी महकमों (government departments) में महिलाओं व पुरुषों के लिए छुटि्टयों को लेकर अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। अगर किसी महिला कर्मचारी को अपने बच्‍चे की देखभाल करने के लिए छुट्टियों (child care leaves) की जरूरत है तो उन्हें चाइल्‍ड केयर लीव के तहत छुट्टियां दे दी जाएंगी। अगर बच्‍चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या उसकी देखभाल के लिए महिला कर्मचारी को विदेश जाना पड़ जाता है तो ऐसे में कुछ जरूरी प्रकिया पूरी करने के बाद उन्हें छुट्‌टी  दे दी जाएगी।

पढ़ाई के लिए भी दी जाती हैं छुट्टियां

सरकार ने इस बात को साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी को अपनी पढ़ाई के लिए यानी स्‍टडी लीव  लेने की जरूरत पड़ जाती है तो उन्हें पूरे सेवा काल में 24 महीने की छुट्टी दिए जाने का नियम है। ये छुट्‌टी लेने के लिए विकल्प भी है कि ये एक साथ भी ले सकते हैं और अलग-अलग भी ली जा सकती हैं। सेंट्रल हेल्‍थ सर्विस (Central Health Service) से जुड़े कर्मचारियों के लिए यह नियम थोड़ा भिन्न है। उन्हें स्‍टडी लीव के लिए अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा एक साल अधिक यानी 36 महीने का समय  (Central Health Service employee leave duration) दिया जाता है। इस तरह से सरकार की ओर से छुटि्टयों के नियम तय किए गए हैं।

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