PF खाताधारकों को 10 साल की नौकरी पर कितनी मिलेगी पेंशन, समझिये कैलकुलेशन

 My job alarm – (Employee Pension Scheme update): प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। आप जानते ही हैं कि EPS एक रिटायमेंट स्कीम है जो कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन के द्वारा चलाई जाती है। इस स्कीम के तहत EPF खाताधारक 50 साल की उम्र में मासिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं, जिन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो। आइए, इन सभी प्रकार की पेंशन स्कीम्स (EPFO Pension Schemes Rules) के बारे में विस्तार से जानते हैं खबर के माध्यम से।

क्या है सुपरएनुएशन पेंशन 

आपको बता दें कि (Employees’ Provident Fund Organisation) EPF खाताधारकों को यह पेंशन 58 साल की उम्र और 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ही मिलती है। यानी की ईपीएफ खाताधारक की आयु 58 वर्ष पूरे होने के अगले दिन से ही इस पेंशन का लाभ मिलेगा।

पूर्व पेंशन का क्या होता है फायदा

पूर्व पेंशन के नियमों के तहत अगर EPF खाताधारक की उम्र 50 साल से ज्यादा है और उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है तथा अब किसी गैर-EPF ऑर्गनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो पूर्व पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन नियमों के तहत, (Early Pension ke rules) इस पेंशन की राशि सुपरएनुएशन पेंशन (58 साल पर मिलने वाली) से हर साल 4 प्रतिशत कम होती है। 

जैसे अगर आपको 58 साल की उम्र में 10,000 मासिक पेंशन मिलती है, तो एक साल पहले लेने पर पूर्व पेंशन के तहत 57 साल में 4 प्रतिशत कम करके दी जाती है यानी की आपको 9,600 रुपये पेंशन मिलेगी और 56 साल पर रिटायरमेंट लेने पर आपको 9,200 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस तरह से यह आंकड़ा 50 साल की रिटायरमेंट पर 7200 रुपये रह जाता है।

विधवा और चाइल्ड पेंशन के क्या हैं नियम 

विधवा और चाइल्ड पेंशन (Widow or Child Pension rules) को लेकर भी EPFO की ओर से अलग नियम बनाए गए हैं। इस नियम के तहत अगर नौकरी में रहते हुए EPF खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो खाताधारक की पत्नी और उसके दो बच्चों(जो कि 25 साल से कम आयु  के हों) को पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। अगर खाताधारक के दो से अधिक बच्चे हैं तो 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाती है।
 उसके बाद जब बड़ा बच्चा 25 साल से बड़ा हो जाएगा तो उसकी पेंशन (EPFO pention rules) बंद हो जाएगी और तीसरे को पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही इस कंडिशन में क्रम चलता रहेगा। गौर करें कि इस कंडिशन में 50 साल की उम्र या 10 साल की सर्विस कोई नियम मायने नहीं रखता है। इस पेंशन के लिए भी सदस्य का एक महीने का अंशदान भी जमा होना भी पर्याप्त है।

डिसेबल्ड पेंशन  के लिए कानून 

इसके अलावा कई और नियम स्थितियों में भी इनके अलग नियम हैं, जैसे कि अगर EPF अकाउंट होल्डर स्थायी या अस्थायी रूप से disable हो (Disabled pension ke niyam) जाते हैं, तो उनको भी इस पेंशन का फायदा मिल सकेगा। इसके लिए 10 साल की सेवा या 50 साल की नियम वाला कोई प्रावधान लागू नहीं होगा । इस पेंशन के लिए भी सदस्य का एक महीने का अंशदान है, तो भी वे इस पेंशन के लिए योग्य होंगे।

अनाथ पेंशन के नियम 

EPFO अन्य प्रकार की पेंशन भी ऑफर करता है, जैसे EPF अकाउंट होल्डर और उनकी विधवा दोनों की मौत हो जाती है तो उनके 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को orphan pension का (Orphan Pension) लाभ मिल सकता है। जैसे ही बच्चे 25 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, तो यह पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी।

नॉमिनी पेंशन के रूल्स

नॉमिनी के नियम के हिसाब से अगर EPF अकाउंट होल्डर ने अपने निधन के बाद किसी को पेंशन के लिए नॉमिनेट किया है, तो अकाउंट होल्डर के निधन के बाद उनका  nominee पेंशन प्राप्त(Nominee Pension Rules) कर सकता है। बता दें कि यह e-nomination प्रक्रिया EPFO पोर्टल पर की जा सकती है।

डिपेंडेंट पेरेंट्स पेंशन के नियम 

इसके अलावा अन्य नियमों के हिसाब से अगर EPF अकाउंट होल्डर अविवाहित है और उनका निधन हो जाता है, तो इस स्थिति में उनके पिता को पेंशन(Dependent parents’ pension) मिलती है और पिता के निधन के बाद खाताधारक की मां को जीवनभर पेंशन मिलने का प्रावधान है। आपको बता दें कि यह पेंशन माता-पिता को तभी मिलेगी जब सदस्य ने पेंशन के लिए नॉमिनेट कर रखा हो।

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