Cash Deposit Rule : खाते में कैश जमा कराने के लिए जा रहे हैं बैंक तो जान लें ये नियम, वरना चुकाना पड़ेगा भारी टैक्स
My job alarm – (Income Tax): आज के समय में हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट होता है, जिसमें अक्सर लोग सेविंग के लिए रुपये जमा भी करते हैं। खाते में कैश जमा (Cash Deposit) कराते वक्त अगर आप एक छोटी सी भी लापरवाही करते हैं तो वो आप पर काफी भारी पड़ सकती है। बैंक में कैश डिपोजिट कराने की भी एक सीमा होती है। अगर आप इस सीमा से बहार पैसों को जमा कराते हैं तो ये आपके लिए काफी भारी भी पड़ सकता है। आपके घर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की छापा मारने भी आ सकती है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए आपको खाते में कैश जमा करने की लिमिट व नियमों का पहले से पता होना जरूरी है।
इन बातों के बारे में पता होना है जरूरी
अगर आप बैंक में जाकर एक तय सीमा से ज्यादा कैश डिपॉजिट कराते हैं तो इसके लिए आपको बैंक (Saving Account) को उस राशि के सोर्स के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको राशि में से 60 फीसदी तक अमाउंट इनकम टैक्स (Income Tax on cash deposit) को देना पड़ सकता है। इस टैक्स में 25 प्रतिशत सरचार्ज और 4 प्रतिशत सेस को शामिल किया गया है। आयकर विभाग के पास इस बात का अधिकार है कि अगर आप राशि का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो विभाग आपके खिलाफ नोटिस जारी करे और उस राशि पर आपसे 60 प्रतिशत तक टैक्स वसूल किया जाए।
जानिये कितनी लिमिट में डिपॉजिट करा सकते हैं कैश
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक अगर कोई बचत खाता (Saving Account cash deposit limit) धारक एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश को डिपॉजिट कराता है तो उस व्यक्ति को आय के सोर्स के बारे में बैंक को जानकारी देनी होगी। जिसके हिसाब से उस व्यक्ति को बैंक को ये बताना होगा कि वो पैसा उसके पास कहां से आया है। वहीं चालू खाता (Current Account cash deposit limit) के हिसाब से भी आपको इसपर 50 लाख की लिमिट तय की जाती है। अगर आप इस सीमा से अधिक नकद जमा करते हैं और उसका कोई आय का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो आपको 60 फीसदी तक इनकम टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
जानिये किस वजह से बनाया गया है ये नियम
सरकार की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि देश में कम से कम कैश का यूज हो। जिसकी वजह से आरबीआई ने कैश डिपॉजिट की एक सीमा को निर्धारित किया है। ऐसा करने से देशभर में मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering), टैक्स चोरी और अवैध आर्थिक वित्तीय गतिविधियों (illegal economic financial activities) को रोका जा सकता है। अगर आप बैंक में एक बड़ी रकम जमा कराते हैं तो ये राशि आयकर विभाग के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी के नजरिये से ही देखी जाती है। ऐसे में अगर आप बैंक में निर्धारित सीमा से अधिक पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको इस नियम का ध्यान देना चाहिए।
50 हजार से ज्यादा कैश जमा करने पर रखें इन बातों का ध्यान-
अगर आप बैंक में 50 हजार रुपए से अधिक नकद जमा करते हैं, तो आपको सबसे पहले बैंक में अपने पैन नंबर को दर्ज कराना होगा। जिसके हिसाब से अगर आप एक वित्तीय वर्ष (financial year) में अपने खाते के अंदर अधिकतम 10 लाख रुपए नकद जमा करा सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं, तो आपको बैंक में आयकर विभाग (Income Tax Department) को इसकी जानकारी देनी होगी। जिसके बाद आपको पैसों के आय के स्रोत को बताना होगा।
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