Alcohol in Train : ट्रेन में कितनी मात्रा में ले जा सकते है शराब, चेक करें लिमिट
My job alarm – (Indian Railway alcohol rules) शराब पीना और शराब के साथ सफर करना दोनो अलग चीजें है। आप अपने घर में जितना चाहे शराब पी सकते है लेकिन शराब को साथ लेकर यात्रा करने को लेकर नियम तय है। शराब पीने वालों के मन में अकसर ये सवाल रहता है कि क्या वो ट्रेन में शराब (alcohol in train) लेकर यात्रा कर सकते है या नही? आज हम आपकी इसी दुविधा का समाधान आपको बताने वाले है। अधिकतर लोग नही जानते है कि वो कितनी शराब लेकर यात्रा कर सकते है।
ये तो आप जानते ही है कि ट्रेन में यात्रा करना जितना आरामदायक है उससे भी ज्यादा किफायती भी है। ट्रेन में आप अपने सामान के साथ आसानी से सफर कर सकते है। लेकिन क्या आप शराब लेकर ट्रेन में सफर (alcohol limit in train) करने वाले है तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आप जान लें कि अगर ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति है तो आप कितनी मात्रा में रेल में शराब के साथ यात्रा कर सकते है ओर वो भी किन शर्तो के साथ।
बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल उठते है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शराब की बोतल ले जाने पर जुर्माना (Fine for carrying liquor in public transport) या सजा हो सकती है? इसके अलावा भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से शराब को लेकर क्या नियम हैं? ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस खबर को अंत तक पढ़ें।
जान लें ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर क्या है नियम
देश में नियम कानूनों का सख्ती से पालन कराना देश के प्रशासन का कर्तव्य होता है। और इस सब का पालन करना आम नागरिक का भी उतना ही कर्तव्य है। शराब को लेकर भी नियम (Rules regarding liquor in train) तय है। खासतौर पर ट्रेन में जब शराब ले जाने की बात आए तो इसे लेकर तो सख्त नियम तय है। रेलवे विभाग की ओर से भी इनका पूरा पालन किया जाता है। रेलवे की ओर से एक्ट 1989 के तहत (railway act fot liquor in train) शराब को लेकर कई नियम हैं जिसके बारे में हर यात्री को जानना चाहिए।
क्या ट्रेन में ले जा सकते है शराब?
यदि आपके मन में ये सवाल है कि क्या आप ट्रेन में शराब (alcohol in train) ले जा सकते है और अगर ले जाने वाले है तो कितनी मात्रा में आप अपने साथ शराब अपने साथ कैरी कर सकते है तो आज हम आपको इसी से संबंधित नियमों से अवगत कराने वाले है। ये सबसे पहले इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य से किस राज्य में यात्रा करने वाले है। दरअसल, कई राज्यों में शराबबंदी (Liquor ban states) है और वहां शराब ले जाना जुर्म हैं।
ट्रेन में कितनी मात्रा में ले जा सकते है शराब
आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप ट्रेन में अपनी मर्जी से कितनी भी शराब लेकर नही घूम सकते है। ट्रेन में शराब लेकर जाने में सरकार ने एक सीमा तय (alcohol limit in train) की हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेन में एक व्यक्ति 2 लीटर से ज्यादा शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकता है। केवल इतना ही नही, जो शराब आप अपने साथ लेकर ट्रेन में जा रहे है वो बोतल पूरी तरह से कवर पैक और सीलबंद (rules of carrying alcohol in trains) होनी चाहिए। हालांकि, ट्रेन में शराब ले जाने की अनुमति तभी है जब आप उस राज्य जा रहे हों जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है।
किन राज्यों में है शराब पर प्रतिबंद्ध
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के हर एक राज्य में शराब को लेकर नियम और कानून अगल-अलग है क्योंकि भारतीय संविधान में सभी राज्यों को नियम खासकर शराब के लिए अपने नियम बनाने की आजादी है। इसलिए हर राज्य में शराब की बिक्री (sale of liquor in India) से लेकर उपभोग तक के लिए नियम तय किए गए हैं। बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप और नागालैंड जैसे राज्यों में शराब के सेवन से लेकर उससे जुड़ी सभी तरह की एक्टिविटी पर रोक है। इसलिए अगर आप इस राज्य में जाते हैं तो ट्रेन में शराब ले जाने पर प्रतिबंध (is there Ban on carrying alcohol in trains?) होता है। नियम न मानने पर जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है।
रेलवे अधिनियम 1989 का प्रावधान
ट्रेन में शराब ले जाने को लेकर सजा भी हो सकती है और अगर इस सजा के बारे में नही जानते है तो आपको बता दें कि कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत कोई व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्म (railway paltform rules 2024) या रेलवे स्टेशन के किसी भी स्थान पर खुलेआम शराब नहीं पी सकता है और ना ही शराब की बोतल लेकर जा सकता है। ऐसा करने वाले को रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडित (what is Railway Act 1989) किया जा सकता है। इसके तहत 6 महीने की सजा और 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आप जेल की हवा खा सकते है।
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