Income Tax Rules : सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जानिए लीव एन्‍कैशमेंट पर इनकम के नियम

My job alarm – नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, जैसे कि कैजुअल लीव (CL), मेडिकल लीव, अर्न्ड लीव, और मातृत्व लीव। इनमें से कुछ छुट्टियां निर्धारित समय तक न लेने पर समाप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ नए वित्तीय वर्ष में जुड़ जाती हैं। रिटायरमेंट (retirement) या नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी इन छुट्टियों को कैश करवा सकते हैं। इसलिए अधिकांश कर्मचारी इन छुट्टियों को बचाने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। 

छुट्टियों को कैश कराने पर जो रकम आपको मिलती है, सरकार उसे आपकी आमदनी का हिस्‍सा मानती है, इसलिए सरकार की ओर से लीव एन्‍कैशमेंट (leave encashment) पर टैक्‍स के कुछ नियम बनाए गए हैं. ये नियम सरकारी और प्राइवेट नौकरी (private job) के मामले में अलग-अलग हैं. अगर आप भी नौकरीपेशा हैं, तो आपको इन नियमों के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए.

लीव एन्‍कैशमेंट पर ये हैं इनकम टैक्‍स के नियम-

नौकरी के दौरान लीव एन्‍कैश करवाने पर-

नौकरी के दौरान लीव एन्‍कैशमेंट की राशि वेतन का हिस्सा मानी जाती है और कर योग्य होती है. जब आप एन्‍कैशमेंट करते हैं, तो प्राप्त राशि आपकी कुल आय में जुड़ जाती है, जिसके आधार पर आपका आयकर निर्धारित होता है. हालांकि, आप इनकम टैक्स (Income tax) की धारा 89 के तहत राहत ले सकते हैं. इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपको उस साल से पहले कम से कम 5 वर्षों तक उसी नियोक्ता के साथ काम करना चाहिए. इसके साथ ही, एन्‍कैशमेंट की राशि उस महीने की सैलरी से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें आप इसे प्राप्त करते हैं। इन नियमों का पालन करने पर आप कर में राहत प्राप्त कर सकते हैं.

रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद एन्‍कैशमेंट करवाने पर-

रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप अपनी लीव को एन्‍कैश करवाते हैं, तो इसके नियम सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अलग-अलग हैं. यहां जानिए-

सरकारी नौकरी होने पर-

अगर आप केंद्र या राज्‍य सरकार के कर्मचारी हैं और सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के समय लीव एन्‍कैशमेंट (Leave encashment at the time of retirement or resignation) करवाते हैं, तो उस राशि पर आपसे किसी भी तरह का टैक्‍स नहीं वसूला जाएगा, चाहे राशि कुछ भी हो. किसी कर्मचारी के नौकरी के दौरान गुजर जाने पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को जो लीव एन्कैशमेंट का पैसा मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

प्राइवेट नौकरी होने पर-

अगर आप प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी (private sector employees) हैं और रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर लीव एन्‍कैश करवाते हैं, तो 25 लाख रुपए तक के अमाउंट पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा. पहले यह लिमिट 3 लाख रुपए थी। 25 लाख से अधिक के हिस्से पर आपके नियमित आयकर स्लैब के अनुसार टैक्‍स लागू होता है.

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