central government employees : केंद्रीय कर्मचारियों पर सख्ती शुरू, सरकार ने जारी किए नए नियम

My job alarm – सरकारी दफ्तरों में समय पर आना और जाना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार ने देर से आने और जल्दी घर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मचारियों (government employees  News) को अब आदत बदलनी होगी, क्योंकि सरकार समय पालन में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी।

नई गाइडलाइंस के अनुसार, सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर पहुंचना अनिवार्य होगा। अगर किसी कारणवश देरी होती है, तो भी केवल 15 मिनट तक की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, हर कर्मचारी को अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में दर्ज करनी होगी। चाहे वे सीनियर हों या जूनियर, बायोमेट्रिक पंच (biometric punch) अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बाद, कई सरकारी कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब यह निर्देश दिया गया है कि हर कर्मचारी नियमित रूप से बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग करे। 

अब ऑफिस लेट आने पर लग जाएगा हाफ डे

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समय पालन को लेकर सख्त नियम (new rule) लागू किए हैं। अब सभी कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर में पहुंचना अनिवार्य होगा। अगर कोई कर्मचारी देर से आता है, तो उसके लिए हाफ डे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को आधार से जुड़े बायोमेट्रिक सिस्टम (biometric system) के जरिए अटेंडेंस लगानी होगी, जिसे कोरोना महामारी के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था कर्मचारी अगर दफ्तर नहीं आ पा रहे हैं तो उनको इसकी सूचना पहले से देनी होगी। सभी विभागों के अधिकारियों को कर्मचारियों की अटेंडेंस और समय की पाबंदी की निगरानी रखनी होगी।

केंद्र सरकार के सभी दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5।30 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन जूनियर कर्मचरियों के लिए देर से आना और जल्दी चले जाना आम बात है। ऐसा करने वालों में पब्लिक-फेसिंग जॉब वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, उनके देर से आने और जल्दी चले जाने से लोगों को काफी असुविधा होती है।

“हम दूर से आते हैं, तो लेट हो जाते हैं” नहीं चलेगा ये बहाना

वहीं सीनियर अधिकारियों का कहना है कि उनके ऑफिस आने का कोई भी फिक्स समय नहीं है, वह आमतौर पर शाम को 7 बजे के बाद चले जाते हैं। उनका तर्क ये भी है कि कोरोना के बाद इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों के एक्सेस के साथ उनको अक्सर छुट्टियों या वीकऑफ में घर से काम करना पड़ता है। साल 2014 में मोदी सरकार ने दफ्तर समय पर आने का आदेश दिया था, कर्मचारियों ने इसका विरोध भी किया था। कई कर्मचारियों ने तर्क दिया था कि वे बहुत दूर से आते हैं। 

अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी जरूरी

लोग समय पर दफ्तर आ रहे हैं या नहीं यह देखने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक सिस्टम (biometric system) की निगरानी भी की गई। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस सिस्टम को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं कई सीनियर अधिकारियों ने तो अटेंडेंट लगाने के लिए लाइन में खड़े होने से बचने के लिए अपनी टेबल पर ही बायोमेट्रिक डिवाइस लगवा ली थी। 

लेटलतीफी करने वाले कर्मचारियों पर होगा एक्शन – 

केंद्र सरकार ने दफ्तर में देर से आने और जल्दी जाने की आदत को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। पिछले साल से ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया था और फरवरी 2022 में इसे दोबारा शुरू किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी नियमित रूप से देर से आते हैं या समय से पहले दफ्तर छोड़ देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इस नए आदेश से उन कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो अक्सर सुबह 10 बजे या उसके बाद आते हैं और अपनी मर्जी से घर चले जाते हैं। अब सभी कर्मचारियों को तय समय पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस से अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने और काम की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए लिया गया है, जिससे सरकारी कामकाज में सुधार हो सके।

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