Pension and Gratuity : केंद्रीय कर्मचारियों को तगड़ा झटका, पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव

My job alarm – (Pension Gratuity Rules) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। अब सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव कर दिया है। कुछ दिन पहले डीए में बढ़ोतरी होने के बाद करोड़ों कर्मचारी जहां 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठित होने की उम्मीदें जता रहे थे, वहीं अचानक से पेंशन व ग्रेच्युटी को लेकर सरकार के सख्त नियम (Pension and Gratuity new rules) से उनका बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों में चर्चाएं हैं कि कहीं पेंशन व ग्रेच्युटी को धीरे-धीरे खत्म ही न कर दिया जाए। सरकार के इस निर्णय के बाद कर्मचारियों में कई तरह से असमंजस बना हुआ है।

 

केंद्र ने अधिसूचना जारी कर ये दिए निर्देश

 

पेंशन व ग्रेच्युटी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा है कि कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल में गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी साबित होता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम (Civil Services Pension Rules) के तहत जारी किए गए हैं। इसके नियम 8 में बदलाव करके इस नए प्रावधान को जोड़ा गया है। संभावना है कि आगे चलकर राज्य सरकारें भी इस नियम पर अमल कर सकती हैं और इसे लागू कर सकती हैं।

 

कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई

 

इन नियमों में बदलाव के बारे में सरकार ने सभी संबंधित विभागों व अधिकारियों को भी सूचना दे दी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी के किसी गंभीर अपराध में या बड़ी लापरवाही में दोषी (Pension Gratuity ka nya niyam kya hai)होने की सूचना मिलती है तो उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए।

इन मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार यानी ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार उस अध्यक्ष को रहेगा जो सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई के लिए नियुक्त पर्सन को यह अधिकार होगा। 

 

सक्षम अधिकारियों के पास होंगे ये अधिकार

 

पेंशन व ग्रेच्युटी को लेकर अक्टूबर माह में नियमों में बदलाव किया गया था। इन नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों की पेंशन या ग्रेच्युटी (new pention rules) पूरी रुकेगी या आंशिक रूप से रुकेगी, यह अधिकार सक्षम या नियुक्त किए गए अधिकारियों के पास होगा। कार्रवाई के लिए नियुक्त अधिकारी या अथॉरिटी की मर्जी होगी कि वह पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थाई तौर पर रोके या कुछ समय के लिए रोके।

सेवानिवृत्ति के बाद कोई कर्मचारी फिर से नौकरी पर रखा जाता है तो उस पर भी ये नियम लागू होंगे। किसी मामले में कर्मचारी के दोषी होने का पता तब चलता है, जब उसने पेंशन व ग्रेच्युटी (New Gratuity Rules) ले ली हो तो, उससे इसकी रिकवरी की जा सकती है। रिकवरी कितनी की जाए, यह बात विभाग को हुए नुकसान पर निर्भर करेगी। 

 

 

UPSC से करना होगा परामर्श

 

 

दोषी कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को रोकने का एक्शन (Rules for stopping gratuity and pension) लेने से पहले या अपना अंतिम आदेश देने से पहले एक्शन लेने व वाली ऑथोरिटी को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर सुझाव लेने होंगे।  नियमों के अनुसार यह भी तय किया गया है कि किसी की पेंशन रोक दी जाती है या वापस ले ली जाती है तो कम से कम 9000 रुपये प्रति माह की राशि होनी चाहिए। हालांकि ये नियम पहले ही निर्धारित किया जा चुका है।

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