Property Rights : संपत्ति में पत्नी, बच्चों और मां-बाप का कितना अधिकार, जानिए प्रोपर्टी से जुड़े हर सवाल के जवाब
My job alarm – (right on property) यदि जमीन जायदाद की बात आए या आर्थिक फैसले हो ये चीजें बहुत सोच समझ कर की जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि समझ नहीं आता कि इन मामलों में संपत्ति का वारिस किसको बनाया जाए? किंतु अधिकांश महिलाओं को यह पता नहीं है कि उसके संविधान द्वारा प्रदान किए गए कुछ अधिकार भी हैं। अधिकारों के मामले में (children right on property) घर के पुरुषों द्वारा दी गई बातों को मानती हैं। पिता की संपत्ति में बेटियों का क्या हिस्सा है? लोग इससे अनजान हैं। अक्सर लोगों को सवाल उठता है कि क्या बेटियों को पिता की संपत्ति पर समान हक है। इसी के चलते हम आपको कुछ सवालों के जवाब देने जा रहे हैं।
कुछ महत्तवपुर्ण सवाल –
सवाल 1. मेरे भाई ने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें उन्होंने मां को नॉमिनी बनाया। उनकी मौत हो गई है और कोई वसीयत भी नहीं है। क्या उनकी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा?
जवाब- नॉमिनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा बता दें कि नॉमिनी केवल केयर टेकर और ट्रस्टी की तरह होता है। अगर मालिक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को उसकी संपत्ति कानूनी मालिक को ट्रांसफर करनी होगी। हिन्दू सक्शेसन ऐक्ट के सेक्शन 10 के मुताबिक, मालिक की मौत हो (widow rights on property) जाने पर संपत्ति का बंटवारा सभी कानूनी उत्तराधिकारी के बीच होता है और इसमें विधवा भी शामिल होती हैं और उनका बराबर का अधिकार होता है। अगर मालिक अपने पीछे विधवा और लिनियल डिसेंडेंट को छोड़ जाता है तो विधवा का अधिकार एक तिहाई संपत्ति पर होता है। अगर लिनियल डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन कोई नजदीकी है तो उसका भी आधा हक होता है। उस संपत्ति पर मां का भी आधा हिस्सा होगा।
सवाल 2. पिछले दिनों मेरे भाई की मौत हो गई और उनके बच्चे नहीं हैं। उन्होंने म्यूचुअल फंड और ईपीएफ में मां-बाप को नॉमिनी बनाया है। क्या उनकी विधवा पत्नी का इस पर हक है?
जवाब- नॉमिनी केवल केयर टेकर होते हैं और उनका सीधा-सीधा कानूनी हक नहीं बनता है। ईपीएफ से जो कुछ मिलेगा उस पर मां-बाप का भी हक होता है। म्यूचुअल फंड में अगर वसीयत के बिना मालिक की मौत हो जाती है तो यह केवल नॉमिनी को पास नहीं नहीं होगा। एमएफ की राशि पर सभी कानूनी उत्तराधिकारी का हक बनता है। इन्वेस्टमेंट में विधवा भी क्लेम कर सकती है।
सवाल 3. मेरे पिता ने कुछ साल पहले मेरे और भाई के नाम पर एक फ्लैट खरीदा था। पिता की मौत के बाद मैंने भाई को पैसे देकर पेपर अपने नाम करवा लिया। हाउसिंग सोसायटी ने भी मेरे नाम का शेयर सर्टिफिकेट (Wife’s rights in husband’s property) जारी कर दिया है। मैं अपने परिवार के साथ इस फ्लैट में रहता हूं और मेरी दो बेटियां हैं। पूर्वजों की संपत्ति पर हक के नाते उनका 50 फीसदी हिस्सा बनता है। क्या मैं अपने हिस्से का 50 फीसदी किसी एक बेटी को दे सकता हूं?
जवाब- अगर कानूनी रूप से डीड को जारी किया गया है और इसे रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत रजिस्टर (husband’s property) किया गया है तो आप उस प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं। यह आपकी निजी संपत्ति हुई और आप अपना हिस्सा किसी को भी देने के लिए स्वतंत्र हैं।
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