7th pay commission pension rules : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने बदले पेंशन नियम
My job alarm – (NPS Rule Change): सरकार अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए समय-समय पर नियमों व शर्तों में बदलाव करती रहती है। पेंशनर्स के लिए सरकार ने हाल ही में अपडेट जारी किया है। फिलहाल NPS, OPS व UPS (unified pention system)के मुद्दे खूब सुर्खियोंं में हैं। अधिकतर लोग पेंशन के इन तीनों प्रकार को लेकर कनफ्यूज रहते हैं। जिसको देखते हुए सरकार ने पेंशन (Pention Rules Change for employees) के नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार के इस फैसले का प्रभाव देश के लाखों पेंशनर्स पर पड़ेगा।
सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन-
केंद्र सरकार ने हाल ही में एनपीएस के नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए सरकारी कर्मचारियों और उनके लाभार्थियों को एनपीएस (NPS Rule Change for government employee) के तहत मिलने वाली रकम के रिफंड को लेकर सपष्टता दी है। जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस को साल 2004 में लागू किया गया था और उसके बाद से लगातार इसके नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। हाल ही में सरकार द्वारा एनपीएस के 6 नियमों को बदला गया है, आइए जानते हैं इस बारे में।
इस तरह अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे-
सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) रूल, 1972 के तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति के नाम पर एनपीएस (NPS Rule Change in 2024) खाता होता है तो ऐसे में उस व्यक्ति के अकांउट में एनपीएस का पैसा आ जाता है। वहीं किसी व्यक्ति के दिव्यांग हो जाने की वजह से भी अगर उसे नौकरी से हटा दिया जाता है तो भी पैसे अकांउट में आ जाएंगे।
2015 के नियमों का किया जाएगा पालन-
सरकार ने गाइडलाइन में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी वजह से एनपीएस (national pention system) खाताधारक की मौत हो जाती है या फिर उसे अयोग्य अथवा दिव्यांग करार दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पेंशन कॉपर्स (Pension Coppers) उस कर्मचारी अथवा उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जिसके हिसाब से सरकार ने 2015 में जारी किये गए नियमों का फैसला करने का निर्णय लिया है।
फाइनल पेमेंट में एडजेस्टमेंट को लेकर दिया अपडेट-
एनपीएस स्कीम को केंद्र सरकार द्वारा साल 2004 में लागू किया गया था। जिसके बाद 2009 में यह नियम बनाया गया था कि सीसीएस पेंशन रूल यानी सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल (Central Civil Service Pension Rule) के तहत अगर किसी कर्मचारी के लाभार्थियों को रिटायरमेंट से पहले ही एनपीएस (NPS Rule Change after UPS) के तहत कोई राहत दी गई है तो ऐसे में उस रकम को फाइनल पेमेंट में एडजेस्ट कर लिया जाएगा।
सिर्फ इस खाते में ट्रांसफर होगा पैसा-
सरकार ने गाइडलाइन में बताया कि साल 2015 में जिस रेगुलेशन को जारी किया गया था, अब उसी के तहत ही अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो और उस लाभार्थियों ने सीसीएस पेंशन रूल (CCS Pension Rule) के तहत पहले ही लाभ ले लिया है तो ऐसे में कर्मचारी और सरकार की ओर से किए गए पमेंट की पूरी राशि और उस राशि का रिटर्न भी सरकारी खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा।
PPF के आधार पर लिया जाएगा ये फैसला-
गाइडलाइन को जारी करते हुए सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके कॉपर्स पर मिलने वाले रिटर्न की गणना पीपीएफ (PPF account) के ब्याज दर के हिसाब से ही की जाएगी। सरकार द्वारा यह ब्याज केवल उस अवधि पर ही दिया जाएगा। इसका समय कर्मचारी की मौत के बाद और पेंशन का कॉपर्स यानी फंड उनके लाभार्थियों को ट्रांसफर किए जाने के बीच ही तय किया जाएगा।
सरकार को लौटाना होगा ये पैसा-
अगर किसी कर्मचारी ने CCS (central civil service) नियमों के तहत पहले ही एनपीएस के सारे लाभ ले लिए हैं तो ऐसी स्थिति में सरकारी अंशदान का पैसा सरकारी खाते में नहीं आएगा, बल्कि आपको एनपीएस का पैसा ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। इन पैसों को आपसे सरकार वापस पाने का हक रखती है।
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