सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर Supreme Court के 2 बड़े फैसले

My job alarm –  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से सरकारी एवं प्राईवेट नौकरी कर रहे कर्मचारियों के हक के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं. सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया पहला फैसला, जिसमें बताया जा रहा है कि ऐसे कर्मचारी,  जिनकी नौकरी के दौरान अगर कोई FIR दर्ज की जानकारी मिलती है तो कम्पनी उसको नौकरी से नहीं निकाल सकती है.

इसके अलावा दूसरा फैसला यह लिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के दौरान गलती से भुगतान या इंक्रीमेंट किया गया हो, तो रिटायरमेंट के बाद सरकार या प्राइवेट कंपनी उस पैसे की वसूली नहीं कर सकती है. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी गलती उस पक्ष की है, जिसका परिणाम भी उन्हें ही भुगतना होगा. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी संदर्भ में दो याचिकाओं की सुनवाई की, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया.

सबसे पहले बात करते हैं एक कांस्टेबल पवन कुमार की, जो कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल के पद के लिए चुना गया थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग के दौरान FIR की बातों का खुलासा हुआ तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. ऐसे में पवन कुमार ने मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ हाथ बढ़ाया.

जिसमें कोर्ट की ओर से याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया कि यदि किसी कर्मचारी (employees) ने अपनी जानकारी को छिपाया (Information Hide) है या गलत बताया की है, उसे स्थिति में सेवा में बनाये रखने की मांग करने का कोई अधिकार तो नहीं है लेकिन कम से कम उसके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए. वहीं दूसरी ओर केरल के एक शिक्षक का  मामला भी सामने आया था.

जिसमें बताया जा रहा है कि केरल के इस शिक्षक ने साल 1973 में स्टडी लीव (study leave) ली लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट (Increment) देते समय उस अवकाश की अवधि पर विचार नहीं किया गया था. फिर 24 साल बाद 1999 में उनके रिटायर (retire) होने के बाद स्कूल की तरफ से उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी थी. इन मामलों को सुलझाने के लिए शिक्षक हाई कोर्ट (High court) गए लेकिन उनके हित में कोई सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का दरवाजा खटखटाया.

तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका की पूरी सुनवाई हुई जिसमें कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, विशेषकर जो नीची शश्रेणीं में आते हैं, वे जो भी राशि प्राप्त करते है, उसे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए खर्च करने का पूरा अधिकार होगा. वही अगर किसी कर्मचारी को गलत भुगतान की जानकारी प्राप्त होती है तो कोर्ट बसूली के खिलाफ किसी भी तरह की सहायता नहीं करेगा.

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